गिरदावर व ग्राम विकास अधिकारी के तबादले पर रोक,टोंक कलेक्टर व सीईओ सहित अन्य को नोटिस

Dr. CHETAN THATHERA
File Photo - high court jaipur
टोंक । राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ,जयपुर ने मंगलवार को ज़िले में पदस्थापित भू अभिलेख निरीक्षक व ग्राम विकास अधिकारी के तबादला आदेशो के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए ,राज्य सरकार, टोंक कलेक्टर व टोंक ज़िला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है ।
 
 अधिकरण के न्यायिक सदस्य  अनन्त भंडारी व सदस्य चेतन देवड़ा की पीठ ने निवाई कस्बे के भू अभिलेख निरीक्षक मोहरपाल मीणा तथा सदस्य शुचि शर्मा व सदस्य लेखराज तोषड़वाल की पीठ ने  मालपुरा पँचायत समिति  के ग्राम पंचायत कुराड़ के ग्राम विकास अधिकारी रियाजुद्दीन द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिये दायर की गई अलग अलग अपील पर सुनवाई करते हुए दिए ।
 
मोहरपाल मीणा ने अपील में बताया कि उसके एक वर्ष में तीन चार तबादले किये गए है साथ ही टोंक कलेक्टर द्वारा अपीलार्थी का तबादला दो वर्ष से पूर्व करने के लिए राजस्व मंडल व संभागीय आयुक्त ही उपयुक्त अधिकारी है टोंक कलेक्टर द्वारा 13 जनवरी को उसका तबादला निवाई कस्बे के भू अभिलेख निरीक्षक से झिलाय वृत में कर दिया जो अवैधानिक व गैरकानूनी है ।
 
वही मालपुरा पँचायत समिति के कुराड़ पँचायत के ग्राम विकास अधिकारी रियाज्जुदिन का भी तीन माह से भी कम समय मे टोंक ज़िला परिषद द्वारा13 जनवरी को  टोडारायसिंह पँचायत समिति में तबादला कर दिया जबकि अपीलार्थी निःशक्त है  ।
 
अधिकरण ने दोनों अपीलों पर अलग अलग सुनवाई कर तबादला आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए ,राज्य सरकार व अन्य से जवाब तलब किया है ।
Share This Article
Follow:
चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम