भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले से अलग होकर नवगठित शाहपुर जिले के कोटडी उपखंड में 10 माह पहले एक नाबालिक से गैंगरेप कर साक्ष्य छुपाने की दृष्टि से नाबालिक को जिंदा भट्टी में जाल देने की हृदय विदारक घटना के मामले में पोक्सो न्यायालय ने 10 महीने मे फैसला देते हुए घटना में मुख्य आरोपी दोनों भाइयों को दोषी करार देते हुए सजा का फैसला सुरक्षित रखा है जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी और इस मामले में परिवार के अन्य सात आरोपियों को बरी कर दिया है ।
विदित नवागठित शाहपुरा जिले के कोटड़ी उपखंड के गिरडिया गांव में 10 महीने पहले 2 अगस्त 2023 को गांव की एक नाबालिक बच्ची बकरियां चराने घर से निकली थी उसे बच्ची को जंगल में अकेला देख गांव के ही दो भाइयों ने उसके साथ गैंगरेप किया और सबूत मिटाने और कानून से बचने के लिए दोनों भाइयों ने अपने ही डेरे में उनके द्वारा संचालित कोयला भट्टी में गैंगरेप के बाद बेहोश हुई नाबालिक बालिका को जिंदा ही जलती हुई कोयले की भट्टी में डाल दिया।
इस जघन्य कांड में दोनों भाइयों की दोनों पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों ने भी सहयोग किया था उधर जब नाबालिक बालिका घर नहीं पहुंची तो उसकी तलाश में परिजन और ग्रामीण निकले तो कालबेलिया के डेरे में भट्टी जलती हुई देखकर उन्हें शंका हुई और भट्टी के पास जाकर देखा तो बच्ची के जूते तथा चांदी का कड़ा और कुछ हड्डियों के टुकड़े मिले परिजन और ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी।
पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की तो अगले दिन भट्टी के कुछ ही दूर नदी में बालिका का शव अधजल तथा शव के कुछ टुकड़े आसपास पड़े मिले इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल और अनुसंधान करते हुए कालबेलिया समाज के दो सगे भाइयों सहित उनकी दो न पत्नियों और परिवार के 7 अन्यों को गिरफ्तार किया था अर्थात कुल 11 जनों को इसमें पकडा जिनमे से दो नाबालिक थेऔर जांच पड़ताल की।
पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी मूलतः टोंक जिले के दूनी निवासी तथा हाल तस्वारिया में रहने वाले कालू पुत्र रंगनाथ कालबेलिया उसके भाई कान्हा पुत्र रंगनाथ कालबेलिया तथा लाड पत्नी कालू कालबेलिया संजय पुत्र प्रभु कालबेलिया प्रभु पुत्र गंगाराम कालबेलिया पप्पू पुत्र अमर कालबेलिया कमलेश पुत्र श्रवण कालबेलिया गीता उर्फ मेवा पत्नी प्रभु कालबेलिया प्रियंका पुत्री प्रभु कालबेलिया को गिरफ्तार किया था।।
इस जघन्य गैंगरेप हत्याकांड को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए अनुसंधान करते हुए 473 पेज की चार्जशीट न्यायालय में पेश की थी इस जगह में गैंग्रीन पर पट्टी कांड में विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो दो) ने बचाव पक्ष और विशिष्ट लोक अभियोग की दलीलों और तर्कों को सुनने के बाद आज फैसला सुनाते हुए
इस कांड के दोनों मुख्य आरोपी सगे भाई कालू और कान्हा को दोषी करार देते हुए सजा का निर्णय सुरक्षित रखा है जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी तथा अन्य 7 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है