ट्रिपल तलाक कानून बनने के बाद प्रदेश का पहला मामला
कोटा
ट्रिपल तलाक के मामले पर पुरे देश मैं बहस छिड़ी हुई है हाल ही मैं मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाया है । जिससे ट्रिपल तलाक देने पर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। लेकिन कानून बनने के बाद आज एक मामला कोटा में सामने आया है जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक दे दिया और उसे घर से बाहर जाने को मजबूर कर दिया है। पीड़ित महिला अब अन्याय के खिलाफ कोटा एसपी को परिवाद देते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है।
कुन्हाड़ी थाना इलाके में रहने वाली ये पीड़ित महिला रेहाना है जिसकी उम्र 50 वर्ष है ।पीड़ित महिला रेहाना के पति ने मामूली झगड़े के बाद तीन बार तलाक कह दिया और घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। पीड़ित महिला ने इसके लिए कोटा एसपी दीपक भार्गव को परिवाद देते हुए न्याय की मांग की है। जिसपर एसपी ने कुन्हाड़ी थाने को मुस्लिम महिला अधिनियम 2109 की धारा 3 व 4 में कार्यवाही करने के आदेश दिए है।
ट्रिपल तलाक से पीड़ित रेहाना का कहना है कि उसके पति मोहम्मद सरवर अंसारी ने उसे गंन्दी गालियां देते हुए मारपीट कर दी और ट्रिपल तलाक देते हुए अपने घर से निकाल दिया। अब रेहाना को ट्रिपल तलाक के खिलाफ बने नए कानून से न्याय की उम्मीद है।
रेहाना के वकील अशोक चौधरी का कहना है कि वे नए कानून के तहत महिला को न्याय दिलवाने के लिए अब आरोपी मोहम्मद सरवर के खिलाफ कुन्हादी थाने में मामला दर्ज करवा कर उसे सजा दिलवाएंगे ताकि किसी औऱ महिला के साथ ऐसा ना हो । अब कोई और रेहाना इस तरह ट्रिपल तलाक का शिकार ना हो।