Tonk। प्रधानमंत्री आवास योजना(PM Awas Yojaana) के अन्तर्गत जिले में ऐसे लाभार्थी जिनके द्वारा प्रथम व द्वितीय किश्त प्राप्त करने के बाद भी आवास का निर्माण नहीं करवाया जा रहा है। उनके विरूद्ध दी गई अग्रिम राशि की वसूली एवं एफआईआर की कार्यवाही की जा रही है।
जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.सौम्या झा ने बताया कि पंचायत समिति टोडारायसिंह के 19 लाभार्थियों में से 4 लाभार्थियों के बैंक खाते फ्रीज कर उनके खाते से राशि वसूल कर स्वीकृति निरस्त की कार्यवाही के आदेश दिए गए है। साथ ही 15 लाभार्थियों के विरूद्ध पीडीआर एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार पंचायत समिति टोंक की ग्राम पंचायत अरनियामाल में 1 लाभार्थी का बैंक खाता फ्रीज करते हुए पीडीआर एक्ट में प्रकरण दर्ज करवाया गया है।
सीईओ ने बताया कि अप्रारम्भ आवासों को पूर्ण करवाने के लिए जिला स्तर से निरीक्षण किए जाने के बाद ग्राम पंचायत अरनियामाल में यह पाया गया कि कई लाभार्थियों के पूर्व में ही पक्के मकान बने हुए है। ऐसे लाभार्थियों के विरूद्ध भी वसूली की कार्यवाही की जा रही है। अन्य ग्राम पंचायतों में भी जांच करवाकर लाभार्थी एवं संबंधित ग्राम विकास अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।