Jaipur news – भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया (BJP Satish Poonia) ने जयपुर में 13 मई 2008 को हुए सीरियल ब्लास्ट (Serial blast) मामले का 11 साल बाद फैसले पर बोलते हुए कहा कि इस फैसले में 4 आरोपियों को दोषी करार दिया गया तो वहीं एक आरोपी शाहबाज हुसैन (Accused Shahbaz Hussain) को संदेह का लाभ दिया गया है।
जयपुर जैसे शांत शहर में एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट (A serial blast) हुए जिसमें 72 लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ी थी। भारत की न्याय व्यस्था की इस परम्परा में उस समय एटीएस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था और 4 लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है तो एक व्यक्ति को संदेह का लाभ देते हुए या फिर साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त किया है।
उन्होंने कहा कि बहुत लम्बे अर्से बाद न्याय तो मिला लेकिन एक व्यक्ति का छूटना कहीं ना कहीं सरकार के कमजोर पक्ष को उजागर करती है। जो दोषी व्यक्ति बचा है उसे न्यायिक प्रक्रिया में शामिल करते हुए दोबारा जांच की जाए और पीड़ित परिवारों को वास्तविक न्याय तभी मिलेगा जब सभी दोषी को सजा मिलेगी।