Bhilwara news । कोरोना वायरस को लेकर आगामी 3 मई तक लाॅकडाउन के दौरान आमजनसकाषघरो से बाह निकलने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा तथा शहर वासियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए इनको छूट होगी
किन-किन को मिलेगी छूट , क्या होगा
डीमार्ट रिलायंस मार्केट, रिलायंस स्मार्ट एवं महालक्ष्मी प्रोविजन स्टोर द्वारा शहर वासियों को उनकी मांग के अनुसार खाद्य सामग्री की डोर टू डोर डिलीवरी दी जा सकेगी। इसके लिए उपखंड अधिकारी द्वारा औचित्यपूर्ण पास जारी किए जाएंगे। यह विशेष रुप से ध्यान रखा जाएगा कि प्रतिष्ठानों द्वारा अपने प्रतिष्ठान बंद रखे जाकर उनकी ऐप एवं दूरभाष पर प्राप्त हुई मांग के अनुसार सामग्री डोर टू डोर डिलीवर की जाएगी।
निषेधाज्ञा अवधि के दौरान जन सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक सेवाओं एवं खाद्य सामग्री की आपूर्ति एवं वितरण से संबंधित वाहनों के पास नहीं होने की स्थिति में मौके पर उपस्थित जिम्मेदार अधिकारी तत्काल अपनी संतुष्टि की जाकर यथा स्थान रवानगी सुनिश्चित करेंगे।
शहर के निर्धन असहाय जरूरतमंद व्यक्तियों को सचिव नगर विकास न्यास, जिला रसद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही निशुल्क खाद्य सामग्री एवं भोजन पैकेट व्यवस्था हेतु उनके द्वारा जारी किए गए पास मान्य होंगे।
शहरवासियों को महाप्रबंधक उपभोक्ता भंडार, सचिव कृषि उपज मंडी द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सामग्री, फल, सब्जियां, जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा डोर टू डोर दूध की सप्लाई, नियंत्रण अधिकारी द्वारा मेडिकल स्टोर्स के माध्यम से शहरवासियों को दवाइयों की डोर टू डोर सप्लाई, चिकित्सा सेवाओं हेतु राजकीय निजी चिकित्सालय पूर्ववत खुले रहेंगे तथा उन्हें जारी पास मान्य होंगे।
बैंकिंग सेवाओं हेतु बैंक कार्मिकों को उनके निवास से आने जाने के लिए परिचय पत्र जारी किए जा सकेंगे। पोस्ट ऑफिस एवं टेलीकॉम सेवाओं हेतु उनके कार्यालय खुले रह सकेंगे। संस्था प्रधान द्वारा जारी पास मान्य होंगे । पशुओं एवं गौशालाओं के लिए चारा आहार की व्यवस्था पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
निषेधाज्ञा अवधि के दौरान शहर में संचालित पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां,केबल ऑपरेटर्स की सेवाएं सुचारू रह सकेगी। उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए पास मान्य होंगे। यह प्रतिबंध प्रशासनिक कार्मिक चिकित्साकर्मी, सफाई कर्मियों, एफसीआई कार्मिकों, कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त कार्मिकों पर लागू नहीं होंगे।
यह रहेंगे बंद
समस्त धार्मिक स्थलों में आमजन एवं दर्शनार्थियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा