शब-ए-बरात और होली के सार्वजनिक आयोजन शाम 4 से रात 10 बजे तक हो सकेंगे, सरकार ने बदला अपना फैसला, पहले पूरी तरह लगाई थी पाबंदी

Dr. CHETAN THATHERA
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Jaipur । गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव  अभय कुमार ने होली एवं शब-ए-बारात पर 28 और 29 मार्च को सायं 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले आयोजनों के संबंध में संशोधित आदेश जारी किया है।

संशोधित आदेश के अनुसार 28 और 29 मार्च को सायं 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर आयोजनों की अनुमति होगी, जिसमें अधिकतम 50 व्यक्ति भाग ले सकेंगे।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम