Jaipur news । अनलॉक-6 की गाइडलाइन पर चर्चा के दौरान प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार ने बताया कि प्रदेश में स्कूल-कॉलेज सहित शिक्षण संस्थान एवं कोचिंग सेन्टर्स 16 नवम्बर तक नियमित शैक्षणिक गतिविधियों के लिए बन्द रहेंगे। इसके पश्चात पुनः समीक्षा कर उनके सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा। स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, एन्टरटेनमेन्ट पार्क आदि पूर्व के आदेश के अनुरूप 30 नवम्बर तक बंद रहेंगे। विवाह समारोह में अतिथियों की अधिकतम सीमा 100 रहेगी।
अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्तियों की सीमा पूर्ववत लागू रहेगी। साथ ही, खुले स्थानों पर जिला कलेक्टर की अनुमति से होने वाले सामाजिक एवं राजनीतिक समारोहों में 2 गज की दूरी बनाए रखकर अधिकतम 250 लोगों तक को ही अनुमति दी जा सकेगी। बन्द हॉल में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ अधिकतम 200 लोगों तक अनुमत हो सकेंगे। इन कार्यक्रमों में मास्क पहनने, सोशल डिस्टेसिंग रखने आदि की पालना जरूरी होगी।
‘शुद्ध के लिए युद्ध’ अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि मिलावटखोरी को संज्ञेय अपराध बनाने के लिए कानून में संशोधन किया जाएगा।
स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने बताया कि ‘नो मास्क-नो एन्ट्री’ अभियान के तहत विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं, स्काउट एण्ड गाइड, एनसीसी, एनएसएस आदि के सहयोग से लोगों को मास्क लगाने के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है। मास्क वितरण, स्टीकर लगाने, पोस्टर वितरण, जागरूकता रैली आदि आयोजन किए जा रहे हैं।
बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव निरंजन आर्य, पुलिस महानिदेशक अपराध एम.एल. लाठर, प्रमुख वित्त सचिव श्री अखिल अरोरा, शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सिद्धार्थ महाजन, सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त महेन्द्र सोनी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।