अवैध देशी पिस्टल व मैगजीन के साथ 2 जने गिरफ्तार, पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी अधुरी जानकारी 

Azad Mohammed nab
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जहाजपुर (आज़ाद नेब)। असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अकुंश लगाने व 100 दिवसीय अभियान के दौरान कार्यवाही करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने एक टीम का गठन किया गया। मुखबिर की सूचना पर दो जनों को अवैध देशी पिस्तौल व मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया।इस मामले को उजागर करने के लिए पुलिस ने जहाजपुर थाने तकरीबन शाम 7:30 प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें मिडिया कर्मियों को आधी अधुरी जानकारी दी गई ओर प्रेस नोट तकरीबन रात 9 बजे जारी किया गया।

पहले से गिरफ्तार किए गए मुलजिमान एवं घटनाक्रम की जानकारी पुलिस आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्यों नहीं दे पाई। पुलिस द्वारा रात 9 बजे प्रेस नोट जारी करने का आखिर क्या मायना निकाला जाएं।

पुलिस प्रेस नोट मे बताया कि पुलिस गश्त के दौरान डीएसटी इन्चार्ज शाहपुरा गोपाल लाल ने टेलीफोन सुचना दी कि मुझे मुखबीर खास से सुचना मिली है कि दो व्यक्ति जालमपुरा चौराया के पास खड़े है, जिनके पास अवैध हथियार हो सकता है।

सूचना पर सहायक उप निरीक्षक नजमु मय जाप्ता के जालमपुरा चौराहा पर पहुंचे जहां डीएसटी टीम शाहपुरा इन्चार्ज गोपाल लाल मय जाप्ता कांस्टेबल राकेश, गोरी लाल, अर्जुन राम देवासी, जगदीश मय सरकारी वाहन के उपस्थित मिले।

उक्त हुलिया के दोनो व्यक्तियों की आस पास तलाश की तो दोनो व्यक्ति मॉडल स्कुल के पीछे जाते हुए दिखाई दिये। दोनो को रोककर नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम सुनिल कुमार उर्फ गुडडु पिता रामकुमार जाति मीणा उम्र 25 साल निवासी जालमपुरा, सुनिल उर्फ सुभाष पिता अम्बालाल जाति मीणा उम्र 23 साल निवासी सेहलदाता होना बताया।

दोनों की तलाशी ली गई तो सुनिल कुमार उर्फ गुडडु पिता रामकुमार की पेंट की कमर पटटी में घुसाई हुई एक पिस्टल मिली जिसे चेक किया गया तो बट ग्रीप पर दोनो तरफ प्लास्टिक के कॉफी रंग के कंवर लगे हो हस्त निर्मित पिस्टल है। जिस पर दोनो और स्टार गुदा हुआ है। जिसे कोक करके चेक किया गया तो चालु हालत में मिली। उक्त पिस्टल में मेग्जीन नही मिली ।

जिस पर सुनिल उर्फ सुभाष पिता अम्बालाल को चैक किया तो उक्त व्यक्ति की लोवर की जेब में एक पिस्टल की खाली मेग्जीन मिली। उक्त पिस्टल व पिस्टल की खाली मेग्जीन के संबंध में उक्त दोनो व्यक्तियो से अनुज्ञप्ति मांगी गई तो नही होना बताया इस प्रकार श्री सुनिल कुमार उर्फ गुडडु व श्री सुनिल उर्फ सुभाष मीणा बिना अनुज्ञप्ति के अग्न्यायुध अवैध पिस्टल व पिस्टल की खाली मेग्जीन अपने कब्जे में रखकर चलना धारा 03/25 आर्म्स एक्ट से दण्डनीय अपराध होने से उक्त अवैध पिस्टल व मैगजीन को जप्त कर गिरफ्तार किया कर प्रकरण सख्या 81/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट मे दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है।

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आज़ाद मोहम्मद नेब में दैनिक रिपोर्टर्स के आलावा एडिटर स्मार्ट हलचल, रिपोर्टर HNN news, tv100 ,लाइव टुडे, साधना प्लस, सरेराह, हुक्मनामा समाचार, जयपुर टाइम्स साथ काम करता हू .पत्रकारिता से आमजन की बात प्रशासन तक पंहुचाना मेरा मकसद है . whatsapp 8890400865, 8058220365