Tonk। जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने महामारी रेड अलर्ट जन अनुषासन (लॉकडाउन – 10 से 24 मई 2021) के तहत नगर परिषद क्षेत्र टोंक मे नियुक्त संयुक्त प्रर्वतन दल के अधिकारियों को कोविड-19 के संबंध में जारी गाइडलाइन की पालना सुनिष्चित करवाने के निर्देष दिए। साथ ही गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध चालान तथा महामारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करेंगे।
जिला कलेक्टर ने निर्देष दिए है कि राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन में अनुमत प्रतिष्ठानों के अतिरिक्त अन्य खुले न रहे और अनुमत प्रतिष्ठान भी नियत समय तक ही खुले रहे। संयुक्त प्रर्वतन दल के अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के कोरोना से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर संक्रमित क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र का चिन्हिकरण करेंगे।
साथ ही होम क्वारेंटाइन मे रखे गए व्यक्तियों की सतत निगरानी करते हुए होम क्वारेंटाइन संबंधित दिषा निर्देषों की पालना सुनिष्चित करेंगे। जो व्यक्ति दिषा निर्देषों का उल्लंघन करे उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।
जिला कलेक्टर ने उपखण्ड मजिस्टेªट, नगर परिषद आयुक्त, जिला रसद अधिकारी, तहसीलदार को नियमित रूप से नगर परिषद क्षेत्र का भ्रमण कर अधिकारियों को आवष्यकता अनुसार सहयोग प्रदान करने के निर्देष दिए।