राजस्थान में 50 हजार तक के ऋण दस्तावेजाें पर स्टाम्प ड्यूटी को 31 मार्च तक हटाई

Big decision of Gehlot government

जयपुर / राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 के तहत पात्र व्यक्तियों के पक्ष में पचास हजार रुपये तक के ऋण दस्तावेजों पर 31 मार्च 2022 तक स्टाम्प ड्यूटी को हटा (परिहार) दिया गया है।

वित्त (कर) विभाग की संयुक्त शासन सचिव श्रीमती टीना डाबी की ओर से जारी इस अधिसूचना के अनुसार राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लोकहित में लिया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग के 7 अगस्त 2021 के परिपत्र द्वारा लागू इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 के तहत पात्र व्यक्तियों के पक्ष में अनुसुचित वाणिज्यक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक एवं गैर बैंकिग वित्तीय कम्पनियों द्वारा 31 मार्च 2022 तक की अवधि में निष्पादित 50 हजार रुपये तक के ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी (परिहार) को हटा दिया गया है।