टोंक (फ़िरोज़ उस्मानी)। टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया के खिलाफ मालपुरा थाने में दर्ज आपदा प्रबंधन अधिनियम मामले में राहत मिली है। सांसद से प्रकरण में ज़मानती मुचलका भरवाया गया। आज दोपहर में सांसद कार्यलय में मालपुरा थाने से पुलिस टीम पहुची। जहां सांसद का ज़मानती मुचलके भरवाने की कार्रवाई की गई।
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इस दौरान सांसद ने जिला प्रशासन पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए उनकी छवि धूमिल करने की बात कही। उन्होंने प्रशासन सहित टोंक एसपी को भी खुला चेलेंज देते हुए शुक्रवार को भाजपा द्वारा प्रायोजित भाजपा की जन आक्रोश रैली बिना प्रशासन की बिना अनुमति के निकालने की बात कही। हालांकि शाम होते होते टोंक ज़िला भाजपा जिलाध्यक्ष राजेन्द्र पराणा की और से विज्ञपत्ति जारी कर रैली रद्द कर दी गई। इसका कारण प्रशासन की और से अनुमति नही मिलना बताया गया है।
सांसद ने अपने और भाजपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज प्रकरणों पर कहा कि पुलिस प्रशासन भाजपा कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रही है। भाजपा कार्यकर्ता किसी से डरने वाला नही है, हिंदुओ पर होने वाले अत्याचारों पर वो अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक मोजूदा प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले नही हो जाते वो चेन से नही बैठेंगे।
दो मामले है दर्ज
दरअसल 21 अगस्त 2020 को मालपुरा कस्बे में लॉकडॉउन का उलंघन करते हुए सांसद ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यलय मालपुरा पर धरना दिया था। जिसको लेकर मालपुरा थाने में टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया व टोडा- मालपुरा विधायक कन्हैया लाल चौधरी सहित 14 जनों पर आपदा प्रवंधन महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद कई लोगों की जमानत हो गई थी। लेकिन सांसद की जमानत नही हुई थी। हालांकि अब सांसद को इसमे राहत मिली है।
*सीआईडी में है एक जांच*
वही दूसरी और तिरंगा यात्रा निकालने को लेकर 29 अगस्त 2018 में दंगा भड़काने का मामला दर्ज हुआ था। जिसकी जांच सीआईडी (सीबी) जयपुर चल रही है। इस मामले में फिलहाल सांसद को अभी राहत नही मिली है।