Tonk News।राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर ने डिग्गी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चालक का तबादला अजमेर सीएमएचओ के अधीन करने के चिकित्सा निदेशक के 31 दिसम्बर 2020 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए , राज्य के प्रमुख चिकित्सा सचिव,चिकित्सा निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है ।
अधिकरण के सदस्य जस्साराम चौधरी और मातादीन शर्मा की पीठ ने यह आदेश मालपुरा के डिग्गी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चालक ओर वर्तमान में उपखंड अधिकारी कार्यालय में कार्यरत राजकुमार शर्मा द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा के जरिये दायर की गई अपील पर प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए दिए ।
अपील में कहा गया है कि अपीलार्थी का विभाग पंचायतीराज विभाग के अधीन है तथा अपीलार्थी के तबादले से पूर्व चिकित्सा विभाग ने पंचायतीराज विभाग की अनुमति नही ली ,साथ ही अपीलार्थी के पत्नी भी राजकीय सेवा में सामुदायिक चिकित्सालय ,मालपुरा में कार्यरत है ,राज्य सरकार की तबादला नीति में पति पत्नी को एक ही जिले अथवा पँचायत समिति में रखने की नीति भी है फिर भी विभाग द्वारा मनमाने तरीके से अपीलार्थी का तबादला किया है जो अवैधानिक है ।
अधिकरण ने सुनवाई के बाद 31 दिसम्बर 2020 के तबादला आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए ,राज्य सरकार और अन्य से जवाब तलब किया है