Tonk news (फ़िरोज़ उस्मानी)- मकर संक्रांति पर्व पर होने वाली पतंगबाज़ी को लेकर प्रतिबंधित चाइनीज़ मांझा पर कार्रवाई के लिए जिला कलक्टर के.के. शर्मा ने आदेश दिए है। इसके उल्लंघन मिलने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। आमजन के जानमाल की सुरक्षा के लिए इस मांझे का उपयोग एवं बेचान प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि शहर में कई पतंगों की दुकान पर ये चाइनीज़ मांझा चोरी छुपे बिक रहा है। जबकि पुलिस की टीम शहर में स्थित विभिन्न पतंग विक्रेताओं के यहां दबिश भी दे रही है। इस दौरान पुलिस ने संबंधित व्यापारियों को पाबंद किया भी किया है।
कि वे ऐसे धातु या कांच निर्मित मांझे या चाइनीज मांझों की बिक्री न करें। जो पक्षियों या राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बन जाए। शौक में एक दूसरे की पतंग की डोर काटने की होड़ में इस बात का ज़रूर ध्यान रखे कि किसी बेजुबान पक्षी या इंसान की डोर ना कट जाए। हम पतंगबाज़ी में जिस धातु से निर्मित मांझे का उपयोग करते है। जिससे कई बार उड़ते पक्षियों व राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। बिजली के तारों में भी पतंग फसने की स्थिति में पतंगबाज़ को करंट लग सकता है। जानमाल की सुरक्षा को मद्देनजर इस चाइनीज़ मांझे का उपयोग व बेचान पर रोक है। अगर किसी पक्षी को इससे कोई नुकसान पहुचता है तो उसे ऐसे ही बेबस ना छोड़े। उसके उपचार कब लिए हर संभव प्रयास करें।