आईएम के नौ संदिग्ध आतंकी कोर्ट में पेश

liyaquat Ali
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जोधपुर

इंडियन मुजाहिद्दीन (आईएम) के नौ संदिग्ध आतंकियों को शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच एटीएस की तरफ से कोर्ट में पेश किया गया। यहां दो अन्य आतंकियों को आरोप सुनाए जाने बाबत सुनवाई टल गई। अगली सुनवाई पांच अगस्त को मुकर्रर की गई है। इस दिन अन्य दो आतंकियों को आरोप सुनाए जाएंगे।

एटीएस ने नौ संदिग्ध आतंकियों को सेशन कोर्ट में पेश किया

इंडियन मुजाहिद्दीन संगठन के नेटवर्क तोडऩे के मामले में शनिवार को एटीएस ने नौ संदिग्ध आतंकियों को सेशन कोर्ट में पेश किया। इसमें दो आतंकियों को आरोप सुनाए जाने थे, लेकिन उनके अनुपस्थित होने पर अब अगली सुनवाई पर उन्हें आरोप सुनाए जाएंगे। अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। कोर्ट परिसर में हर बार की तरह इस बार भी इन संदिग्ध आतंकियों के परिजनों ने छिपकर मुलाकात की। इन आतंकियों के माता-पिता, बीवी-बच्चों व दोस्त यहां उपस्थित थे। उन्होंने आतंकियों को लाने व ले जाने के दौरान मुलाकात कर बातचीत भी की। इस दौरान उनकी सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने रहे।

एंटी टेररिस्ट स्क्वॉॅड (एटीएस) ने वर्ष, 2014 में जोधपुर

गौरतलब है कि एंटी टेररिस्ट स्क्वॉॅड (एटीएस) ने वर्ष, 2014 में जोधपुर के प्रताप नगर थाने में दर्ज मुकदमे में इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी नेटवर्क को तोडऩे के साथ ही एक दर्जन संदिग्ध आंतकियों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया था। आईएम के इन संदिग्ध आरोपियों पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4, 5 व 6 लगी है। इसमें विस्फोटक पदार्थ रखना, विस्फोटक पदार्थ बनाना या बनाने में मदद करने के आरोप लगे हैं।

इसके अलावा विधि विरुद्ध अधिनियम की धारा 16, 17, 18, 18 ए, 20, 23 और 38 के आरोप सुनाए गए। इसके तहत केंद्र सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करना और सरकार के खिलाफ युद्ध करने की स्थिति पैदा करने के आरोप से आरोपित किया गया। इसके साथ आईपीसी की धारा 121, 121 ए, 122, 120 बी के तहत आरोपित किया गया। इन धाराओं में अपराध साबित होने पर आजीवन कारावास से फांसी तक की सजा हो सकती है।

इस मुकदमे में 12 आरोपी बनाए गए थे। इनमें से दस आतंकी बरकत, साकिब, अशरफ, जहीर हक, मोहम्मद जावेद, मशरफ इकबाल, आबिद अंसारी, मोहम्मद वकार अजहर, मोहम्मद मारूफ और मोहम्मद अमार के खिलाफ 18 सितम्बर,2014 को एटीएस ने चार्जशीट पेश कर दी थी। पर आईएम के सरगना तहसीन अख्तर उर्फ मोनू और पाकिस्तानी जिया उर रहमान उर्फ वकास उस समय दिल्ली जेल में थे। इसीलिए चार्जशीट बाद में पेश की गई थी। इन आंतकियों ने जोधपुर में विदेशी पर्यटकों को निशाना बनाने की साजिश की बात कबूली थी।

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