राजस्थान में निजी हॉस्पिटल व लेबों में रेपिड एटींजन जांच की दर निर्धारित

जयपुर/ प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की दस्तावर बढ़ते संक्रमित रोगियों को मध्य नजर रखते हुए सरकार ने कोरोना की रैपिड एंटीजन जांच(rapid antigen test) की दरें निर्धारित कर दी है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने इस संबंध में गाते हैं जारी किया जारी आदेश के तहत प्रदेश के सभी निजी हॉस्पिटल एवं निजी लैबोरेट्रीज में कोरोना से संबंधित रिपीट एंटीजन जांच की दर ₹50 निर्धारित की गई है और यह दर आज सही तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है गालरिया ने जारी किया आदेश में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि अगर कोई इस आदेश की अवहेलना करता है और दर ज्यादा लेता है तो उसके खिलाफ राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 की धारा पांच के तहत नियम अनुसार कार्रवाई की