नगर परिषद सभापति व उप सभापति निलंबित और अयोग्य करार

जयपुर/ स्वायत शासन विभाग ने आज एक आदेश जारी कर अलवर नगर परिषद सभापति को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित व पार्षद पद से अयोग्य करार दिया तथा उपसभापति को भी चुनाव से पूर्व गलत तथ्य पेश करने के कारण अयोग्य करार देते हुए पद से निलंबित कर दिया है।

स्वायत शासन विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव दीपक नंदी ने इस संबंध में जारी किया आदेश के तहत बताया कि अलवर सभापति श्री श्रीमती बीना गुप्ता को 24 नवंबर को परिवादी मोहनलाल की शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उनके पुत्र कुलदीप द्वारा मोहनलाल से ₹100000 की राशि बतौर रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था इसमें से ₹20000 की राशि वापस परिवादी मोहनलाल को लौटा दी गई ₹80000 बतौर रिश्वत रखी गई थी यह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच में स्पष्ट हो गया कि उपसर्ग शब्द की राशि बीना गुप्ता के कहने पर ही उसके पुत्र कुलदीप ने ली थी और दोनों की मिलीभगत थी जांच मैं दोष साबित होने पर बिना गुप्ता को पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के तहत निलंबित कर दिया गया है और पार्षद पद से भी अयोग्य करार दिया गया है।

दीपक नंदी द्वारा जारी दूसरे आदेश में अलवर नगर परिषद के उपसभापति घनश्याम गुर्जर पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए नाम निर्देशन पत्र में प्रस्तुत आधारित पात्रता नहीं रखने के बाद भी तथ्य छुपा चुनाव इसकी शिकायत मिलने पर की गई जांच में शिकायत सही पाई गई इस पर नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा43(10) के करम मे धारा 39( 6) केअतंर्गत उपसभापति पद एवं पार्षद पद से अयोग्य करार देते हुए निलंबित कर दिया है।

सभापति बीना गुप्ता सत्तापक्ष कांग्रेस की थी और उप सभापति भाजपा से थे ।