Jaipur News । कोरोना काल में राज्य सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने बकाया हाउस टैक्स और यूडी टैक्स में एक बार फिर छूट दी है। हाउस टैक्स की पेनल्टी में 100 फीसदी छूट दी गई है, जबकि बकाया टैक्स एकमुश्त जमा कराने पर मूल राशि में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। वहीं, 2007 से 2012 तक का यूडी टैक्स एकमुश्त जमा कराने पर मूल राशि में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 2007 से 2020 तक की पेनल्टी में 100 प्रतिशत छूट का प्रावधान तय किया गया है। ये छूट अब 31 मार्च तक लागू रहेगी।
कोरोना के कारण नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही। आम जनता भी करों के भुगतान से कन्नी काट रही है। नगरीय निकायों की आर्थिक हालत सुधारने के लिए राज्य सरकार ने पिछले दिनों बकाया हाउस टैक्स और यूडी टैक्स पर 31 दिसंबर तक छूट का प्रावधान तय कर रखा था, जो कोरोना काल को देखते हुए एक बार फिर 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है।
यूडीएच मंत्री के निर्देश पर स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक दीपक नंदी ने बकाया हाउस टैक्स और यूडी टैक्स में छूट की अवधि बढ़ाई है, जिसके तहत बकाया हाउस टैक्स में पेनल्टी पर 100 प्रतिशत छूट दी है, जबकि बकाया गृह कर एकमुश्त जमा कराने पर मूल राशि में 50 प्रतिशत छूट दी जा रही है। वहीं, 2007 से 2011-12 तक का बकाया यूडी टैक्स एकमुश्त जमा कराने पर मूल राशि में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी, जबकि 2007 से 2020 तक की पेनल्टी में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।