जयपुर । अब परिवादी को न तो पुलिस थाना में चक्कर लगाने पडेंगे न ही एफआईआर दर्ज कराने के लिए किसी के हाथा जोडी । अब तक देखा जाता हैं कि पुलिस थाना में आम आदमी की सुनवाई ही नही होती हैं इतना ही नही एफ आईआर दर्ज कराने से लेकर उसकी कॉपी हासिल करने के लिए परिवादी को कई चक्कर लगाने पड़ते है वहीं उसके लिए भी सिफारिश करानी पडती हैं।
लेकिन अब स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो राजस्थान ने एक अच्छी पहल की हैं जिससे परिवादी को भटकना नहीं पड़ेगा। वह ऑनलाइन अपनी एफ आईआर देख सकेगा और उसका प्रिंट भी ले सकेगा।
एससीआरबी के पुलिस अधीक्षक पंकज चौधरी के मुताबिक आम नागरिकों की सुविधा के लिए राजस्थान पुलिस पोर्टल पर किसी भी पुलिस थाने में दर्ज एफ आईआर को देखने एवं उसका प्रिंट लेने की सुविधा है। ऑनलाइन व्यू एफ आईआर की सुविधा से पुलिस कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी।
क्या हैं ऑनलाइन एफ आईआर देखने की प्रक्रिया
एसपी पंकज चौधरी ने बताया कि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आमजन को निर्धारित प्रक्रिया अपनाना होगा ताकि वह व्यावहारिक तौर पर होने वाली समस्याओं से बच सकता है। ऑनलाइन एफ आईआर देखने के लिए सबसे पहले परिवादी को राजस्थान पुलिस पोर्टल की वेबसाइट पर नतस.चवसपबमण्तंरेंजींदण्हवअण्पद से पेज को खोलना होगा ।
राजस्थान पुलिस पोर्टल के होमपेज पर पब्लिक इंफ ोर्मेशन में ब्ब्ज्छै ब्प्जर््म्छ च्व्त्ज्।स् के विकल्प का चयन करने पर ;टपमू थ्प्त् एवं अन्य नागरिक सुविधाएंद्ध का चयन करें। किसी भी नागरिक द्वारा से सीधे ही सीसीटीएनएस सिटीजन पोर्टल पेज खोला सकता है
. टपमू थ्प्त् एवं अन्य नागरिक सुविधाएं के विकल्प का चयन करने पर सीसीटीएनएस सिटीजन पोर्टल पर पेज खुलेगा। नागरिक का सीसीटीएनएस सिटीजन पोर्टल पर पहले से यूजर बना हुआ है तो वह लॉग इन करें अन्यथा विकल्प का चयन करके अपना यूजर बनाएं। आम नागरिक द्वारा यूजर बनाया जाकर लॉग इन किया जाए।
लॉग इन करने के बाद होम पेज से टपमू थ्प्त् के विकल्प का चयन करके सीसीटीएनएस पर प्रकाशित सभी एफ आईआर देखी जा सकती है एवं उसका प्रिंट निकाला जा सकता है। इस सुविधा का उपयोग करने के लिए मोजिला ब्राउजर का उपयोग ही करें।
24 घंटे में नि;शुल्क एफ आईआर कराने का है प्रावधान
एसपी पंकज चौधरी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार व नियमानुसार एफ आईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर परिवादी को एफ आईआर की कॉपी फ्री उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ज्यादातर देखा गया है कि परिवादी को समय पर एफ आईआर की कॉपी नहीं मिलने या प्राप्त होने से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
लेकिन एससीआरबी की इस पहल का लाभ ऐसे आमजन को मिल सकेगा जो एफ आईआर प्राप्त करने के लिए परेशान होते रहते है। अब वे त्वरित न्याय की समय सीमा में मांग कर सकते है।
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