Jaipur News । राजस्थान हाईकोर्ट ने सवाई माधोपुर के बहुचर्चित सैक्स रेकेट मामले में आरोपी महिला सहित तीन अन्य की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी सुनीता वर्मा, श्योजी राम, संदीप शर्मा और राजू लाल की जमानत अर्जी पर दिए।
जमानत अर्जी में कहा गया कि प्रकरण में उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है। इसके अलावा एफआईआर 21 दिन की देरी से दर्ज कराई गई है। वहीं अब तक शिनाख्त परेड भी नहीं हुई है। ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील शेरसिंह महला ने कहा कि आरोपी सुनीता वर्मा रेकेट की सरगना है। जो अपने आप को राजनीतिक पार्टी की महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष बताती थी। महिला लडकियों को अपने जाल में फंसाकर उनसे देह व्यापार करवाती थी। इसके लिए आरोपी श्योजी राम का गेस्ट हाउस काम में लिया जाता था। वहीं संदीप और राजू ने नाबालिग पीडिताओं से दुष्कर्म किया है। घटना को लेकर एक पीडिता के परिजनों ने गत 22 सितंबर को महिला थाने में मामला दर्ज करया था। ऐसे में आरोपियों को जमानत नहीं दी जा सकती। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।