यह कैसा नियम मुंह पर रूमाल बांधना पर भी जुर्माना

भरतपुर  । कोरोना महामारी को लेकर इसके बचाव व सुरक्षा की दृष्टि से केन्द्र और राजस्थान सरकार ने मुह॔ पर माॅस्क लगाना अनिवार्य करने और माॅस्क नही पहनने पर जुर्माना लगाने के प्रावधान तथा जुर्माना वसूलने का अधिकार नगर पालिकाओं, परिषदो को भी देने के बाद यह स्थानीय निकाय के कार्मिक हठधर्मिता और अपनी मन मर्जी पर उतर आए है । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण जिले के कस्बा ऑगर पालिका मे आज देखने को मिला जब पालिका कर्मियों ने

एक व्यापारी के मुह पर रुमाल के रूप में मास्क लगा होने के बाद भी काट दिया 200 रुपयो का चालान। देखने बाली बात ये भी है कि चालान की रसीद काटने बाले कर्मचारी ने रसीद पर ये लिखा भी है कि दुकानदार मुह पर रुमाल लगाए हुए था। जबकी केन्द्र और राजस्थान सरकार ने माॅस्क  ( माॅस्क का मतलब मुहं का ढक कर रखना है सार्वजनिक स्थल पर , मुंह ढका हो कैसे भी) पहनाना जरूरी है नहीसतो चालान बना सकते है । अब रूमाल बंधा होने पर चालान बना पालिका कर्मियों की हठधर्मिता है रा फिर अधूरा ज्ञान ।