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हाईकोर्ट ने RAS के अलावा अन्य सेवाओं से IAS बनाने पर क्यों लगाई रोक  - Dainik Reporters

हाईकोर्ट ने RAS के अलावा अन्य सेवाओं से IAS बनाने पर क्यों लगाई रोक 

Dr. CHETAN THATHERA
4 Min Read

जयपुर/ राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) के अलावा अन्य सेवाओं अर्थात नाॅन स्टेट सिविल सर्विसेज से भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) मैं पदोन्नति पर आखिर सरकार की दोहरी नीति से मजबूर होकर हाईकोर्ट ने अंतिम रोक लगा दी है इस मामले में सरकार का दौरा नजरिया सामने आने के बाद आर ए एस अधिकारियों में सरकार के प्रति नजरिया बदल गया है ।

राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस एम एम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि राज्य सरकार अन्य सेवाओं से आईएएस में पदोन्नति केवल विशेष परिस्थितियों नहीं कर सकती है लेकिन राजस्थान सरकार ने इसे आरक्षित कोटा ही मान लिया है और सरकार द्वारा स्वयं कोर्ट से समय अवधि मांगे जाने के उपरांत भी सरकार ने अन्य सेवाओं से पदोन्नति के लिए प्रस्ताव मांगे है।

राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता तनवीर अहमद के अनुसार राजस्थान सरकार केवल विशेष परिस्थितियां होने पर ही अन्य सेवाओं के अधिकारियों को आईएएस में पदोन्नति कर सकती है उसमें भी राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) के 33.33 प्रतिशत को ठेका 15% अन्य सेवाओं में ले सकती है।

लेकिन सरकार हर साल राजस्थान में पर्याप्त आर ए एस अधिकारी होने के बाद भी अन्य सेवाओं से आईएएस में पदोन्नति के लिए यूपीएससी को सिफारिश भेज रही है ।

और हाल ही में इस बार भी राजस्थान सरकार ने 17 फरवरी को सभी विभागों को पत्र लिखकर उनके यहां से 5 पात्र व्यक्तियों के नाम भेजने को कहा था इस पर राजस्थान सेवा परिषद ने आपत्ति जताई है क्योंकि 2 माह पूर्व अर्थात मई माह में सुनवाई के दौरान सरकार ने जवाब के लिए हाईकोर्ट से समय मांगा था । एक और तो सरकार हाईकोर्ट से जवाब के लिए समय मांग रही है।

दूसरी ओर जून माह में ही इस प्रक्रिया को हाईकोर्ट में जवाब दिया बगैर ही आगे बढ़ाते हुए अन्य विभागों से 5 पात्र व्यक्तियों के नाम पर स्कैनिंग के लिए बैठक कर ली इस पर हाईकोर्ट ने पूरी प्रक्रिया पर ही रोक लगा दी है ।

कितने तरीके से बनते हैं आईएएस अधिकारी

देश में 3 तरीके से आईएएस अधिकारी बनते हैं पहले तरीके में संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी के माध्यम से परीक्षा देकर चयन होकर सीधे आईएएस में चयन प्रक्रिया होने पर आईएएस बनते हैं इसमें 66.68 प्रतिशत कोटा निर्धारित होता है तथा दूसरा तरीका राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) के अधिकारियों को पदोन्नत कर आईएएस बनाया जाता है इसमें आर ए एस अधिकारियों का 33.33 प्रतिशत पदोन्नति का कोटा निर्धारित है ।

और तीसरा तरीका यह है कि अगर विशेष परिस्थितियां हो तथा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की कमी हो तब अन्य सेवाओं से आउटस्टैंडिंग अधिकारी का चयन आईएएस में पदोन्नति के लिए किया जा सकता है लेकिन उसमें भी आर ए एस अधिकारियों के निर्धारित 33.33 प्रतिशत का 15% ही हो सकता है।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम