टोंक शहर में कर्फ्यू लागू रहेगा- जिला कलेक्टर

liyaquat Ali
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टोंक जिला कलेक्टर के.के.शर्मा

Tonk news । जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट के.के.शर्मा ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय की गाइड लाइन के अनुसरण में टोंक जिले में 4 से 17 मई तक मोडिफाइड लॉक डाउन की क्रियान्विति की है। टोंक शहर में कर्फ्यू लागू रहेगा। उन्होंने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा है कि उनके सहयोग से जिला रेड जोन से ओरेंज जोन में आ चुका है। अब हम सभी की कोशिश ग्रीन जोन में आने की होनी चाहिए।
जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले के शहरी क्षेत्र मंे मुख्य बाजार की दुकानें नहीं खुलेंगी। लेकिन आवासीय कॉलोनियों में दुकानें खोली जा सकेंगी। ग्रामीण क्षेत्र में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन एवं उपखण्ड प्रशासन द्वारा आवश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी की व्यवस्था की गई है। इसलिए लोग अतिआवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकले। सोशल डिस्टेंस बनाए रखे। जिलेवासी कर्फ्यू/लॉक डाउन की पालना करें।

कंटेनमेंट जोन में रखी जाएगी सख्ती

जिला कलेक्टर ने बताया कि टोंक शहर के कंटेनमेंट जोन में चिकित्सा, आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के साथ लोगो की जीरो मोबेलिटी को सख्ती से लागू किया जाएगा। हॉट स्पॉट तथा क्लस्टर्स के कंटेनमेंट एरिया में किसी प्रकार की छूट लागू नहीं होगी।

जिले में यह रहेंगे प्रतिबन्ध

जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक व्यक्तियों के आवागमन या एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध रहेगा। सांय 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक सभी के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। होटल, सिनेमा, मॉल, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल व बडे समारोह, शैक्षिक संस्थाएं, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियटर, ओडिटोरियम आदि समारोह स्थल पर सभी प्रकार की गतिविधियां बन्द रहेंगी। सामाजिक, राजनैतिक, खेल, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह का आयोजन नही होगा। नाई की दुकान,स्पा एवं सैलून को खोलने की अनुमति नहीं होगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त घर पर ही रहेंगे।

लॉक डाउन के दौरान इन गतिविधियांे को अनुमति

जिला कलेक्टर ने बताया कि आपात स्थिति में व्यक्तियों एवं परिवहन का आवागमन हो सकेगा। चार पहिया वाहन को वाहन चालक एवं अधिकतम दो सवारियों के साथ,ऑटो रिक्शा/साईकिल रिक्शा चालक एवं एक सवारी,दो पहिया वाहन मात्र एक सवारी पीछे की सीट पर कोई सवारी नहीं हो। कोरियर व पोस्ट सेवाएं, ई-कामर्स (केवल जरूरी सामान की आपूर्ति के लिए), आईटी सेवाएं आदि जारी रहेंगी। शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां जारी रहेंगी। मोबाइल, लेपटोप, स्टेशनरी, कपडे की दुकाने आदि खुली रहेंगी। निजी कार्यालयों में 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ कार्य किया जा सकेगा। बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं अपना कार्य कर सकेंगी। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेन्टर अपनी सेवाएं दे सकेंगे।

लॉक डाउन मंें यह अनुमत दुकानें खुलेंगी

जिला कलेक्टर ने बताया कि टोंक शहर को छोडकर जिले के जिन क्षेत्रों में लॉक डाउन है वहां केमिस्ट,चिकित्सा उपकरण, आयुष, पशु चिकित्सा दवाईयां आदि की दुकाने खुली रहेंगी। किराना एवं प्रोविजन स्टोर,दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित सामान, फल एवं सब्जियां, दूध डेयरी उत्पाद, अंडे, मीट, चिकन एवं फिश से संबंधित दुकाने खोली जा सकेंगी। पशु आहार से संबंधित विक्रय केन्द्र, कृषि एवं उद्यानिकी से संबंधित सामान, कृषि मशीनरी यंत्र, उपकरण आदि भी बेचे जा सकंेगे। टायर पंक्चर एवं रिपेयर की दुकानें खोली जा सकंेगी।

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