Tonk। मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सौम्या झा ने सभी विकास अधिकारियों को निर्देष दिए है कि कोविड-19 के अन्तर्गत कोरोना पॉजिटिव एवं संदेहास्प्रद कोरोना पॉजिटिव शवो का कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए दाह संस्कार करने एवं सुरक्षा के साथ शवो को अंतिम संस्कार स्थल पर शव वाहन द्वारा ले जाने की व्यवस्था ग्राम पंचायत स्तर पर की जाएगी।
राज्य सरकार द्वारा शव वाहन किराए पर ली जाने की दरें निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से प्रथम 10 किलोमीटर के लिए 500 रुपए (आना- जाना) किराया निर्धारित किया हुआ है। 10 किमी के बाद मारुति वैन, मार्शल, मैक्स के लिए 12.50 रूपए प्रति किमी निर्धारित है। ग्राम पंचायत द्वारा इस दर पर शव वाहन लिए जाएं। इसके लिए पंचायत समिति को राषि का आवंटन किया गया है।
सीईओ ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत राजकीय चिकित्सालय के द्वारा मृतक (कोरोना पॉजिटिव एवं संदेहास्प्रद कोरोना पॉजिटिव) की देह को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार साफ, पारदर्षी, लीकप्रूफ, जीपर बॉडी बैग में पैक कर दी जाएगी। इसके बाद देह का कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए दाह संस्कार की व्यवस्था की जाए। दाह संस्कार के लिए लकडियों का प्रबन्ध ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा।
मृतक का अंतिम संस्कार ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच के प्रतिनिधि की उपस्थिति में कराया जाए। बॉडी बैग, पीपीई किट, हाईपोक्लोराईड एवं अन्य प्रोटोकॉल से संबंधित सामग्री चिकित्सा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। शव वाहन लेने से पूर्व अधिकृत चिकित्सक द्वारा कोविड से मृत्यु होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।