Tonk News । टोंक जिला कलेक्टर के.के.शर्मा ने बजट घोषणा 2019-20 के अनुसार तैयार किए गए विलेज मास्टर प्लान के संबंध में सभी उपखण्ड अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये है। जिला कलेक्टर ने बताया है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी नवनीत कुमार द्वारा जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में ग्राम पंचायतों द्वारा बनाए गये विलेज मास्टर प्लान की समीक्षा करने पर पाया कि ग्राम पंचायत के पास जितनी भूमि उपलब्ध है उससे अधिक भूमि की योजना तैयार की गई है। इसलिए जो प्लान तैयार किए गए है। उनका पुनः अवलोकन कर संशोधन करने की आवश्यकता है। किसी भी स्थिति में आवंटन योग्य भूमि से अधिक का प्लान नहीं बनाया जा सकता है।
जिला कलेक्टर ने बताया कि विलेज मास्टर प्लान तैयार करते समय सबसे पहले कुल आवंटन भूमि की जानकारी प्राप्त की जाए। प्रस्तावित सुविधाओं की प्राथमिकता ग्राम पंचायत द्वारा तय की जाए। राजस्व विभाग द्वारा भूमि आवंटन नियम 1963 के अनुसार अपेक्षित भूमि की गणना की जाए। प्रस्तावित भूमि का मौके पर वास्तिविक रूप से निरीक्षण किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित विभाग से संबद्ध सुविधा की मूलभूत आवश्यकताएं उक्त भूमि के आवंटन से पूर्ण हो जाए।
भूमि प्रस्तावित एवं चिन्हित करते हुए प्लान तैयार कर उसका अनुमोदन ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा द्वारा किया जाए। जिन पंचायतों में प्रशासक कार्यरत है वहां उनके द्वारा प्लान ग्राम सभा में अनुमोदित किया जाए। प्लान के अनुमोदन के बाद संबंधित भूमि आवंटन प्रस्तावों को राजस्व अधिकारियों के सहयोग से अभियान चलाकर आवंटन किया जाए।