Tonk (फ़िरोज़ उस्मानी) ।जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट चिन्मयी गोपाल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए टोंक जिले की राजस्व सीमा के अन्तर्गत ऑक्सीजन सिलेंडरों पर प्रभावी नियंत्रण एवं निगरानी के लिए प्रतिबंध लागू करने के आदेष जारी किए है।
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट ने बताया कि टोंक जिले की राजस्व सीमाओं के अन्तर्गत निवास करने वाले निजी व्यक्ति, संस्था जिसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध है, सिलेंडर की उपलब्धता की सूचना इस आदेष के जारी होने के दो दिवस में संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट कार्यालय एवं जिला स्तर पर संचालित नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 01432-247478, 8290848432 पर सूचित करेंगे।
सिलेंडर को संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट कार्यालय में जमा कराऐंगे साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर जमा कराते समय सिलेंडर के आकार, प्रकृति के अनुसार लिखित में पावती रसीद प्राप्त करेंगे। ताकि भविष्य में पुनः सुपुर्दगी के दौरान कोई विसंगति नही रहे।
कोविड-19 के संक्रमण की दूसरी लहर के व्यापक फैलाव से उत्पन्न चिकित्सकीय आपात स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गम्भीर पीडित व्यक्तियों/मरीजों के संस्थागत उपचार के दौरान लोक जीवन, लोक स्वास्थ्य की क्षति को बचाने के लिए चिकित्सकीय प्रोटोकॉल के अनुसार ऑक्सीजन की उपलब्धता की नितांत आवष्यकता हो सकती है।
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट ने बताया कि अपरिहार्य परिस्थितियों में निजी व्यक्ति, संस्थान को ऑक्सीजन सिलेंडर स्वयं की कस्टडी में रखा जाना आवष्यक है तो संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट को ऑक्सीजन सिलेंडर स्वयं की कस्टडी में रखे जाने के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत कर उपखण्ड मजिस्टेªट की अनुमति प्राप्त करेंगे।
दो दिवस के पश्चात जांच के दौरान किसी व्यक्ति, संस्थान की कस्टडी में ऑक्सीजन सिलेंडर पाए जाने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी।