श्रम निरीक्षक से वसूली पर रोक।राज्य के प्रमुख श्रम सचिव ,टोंक सीईओ सहित अन्य को नोटिस

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टोंक ।राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने अध्यापक से श्रम निरीक्षक बनी महिला को राहत देते हुए ,वेतन से वसूली के आदेश पर रोक लगाते हुए,राज्य के प्रमुख श्रम सचिव,श्रम आयुक्त ,प्रमुख वित्त सचिव ,टोंक के सहायक श्रम आयुक्त ,टोक ज़िला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है ।
न्यायाधीश अरुण भंसाली की एकलपीठ ने यह अंतरिम आदेश झिलाय निवासी तथा टोंक में श्रम निरीक्षक के पद पर कार्यरत रेणु परडीवाला द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिये दायर की गई याचिका पर प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए दिए ।
याचिका में बताया गया है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद पर हुई तथा प्रोबेशन पूर्ण करने के बाद उसका चयन अधीनस्थ आरएएस भर्ती में श्रम निरीक्षक के पद पर हो गया ,याचिकाकर्ता ने श्रम निरीक्षक के पद पर रहते हुए शिक्षक पद का वेतन आहारित किया किन्तु विभाग द्वारा अगस्त 2021 में आदेश जारी कर उसको पूर्व में किये गए वेतन की वसूली के आदेश दिए जिसे याचिका में चुनोती दी गई है ।
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