Tonk news । टोंक जिले के एक शिक्षक का एक साल का वेतन रोकना और उपखंड अधिकारी व पीईईओ द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश नही मानने का खमियाजा जिला शिक्षा अधिकारी को भुगतना पड सकता है । कोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब किया है ।। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने शुक्रवार को एक शिक्षक को एक वर्ष से वेतन नही देने के मामले में नाराजगी जताते हुए डीईओ (मुख्यालय) को 21 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से तलब कर मामले में स्थित स्पष्ट करने के आदेश दिए है।
न्यायाधीश अशोककुमार गोड़ की एकलपीठ ने यह आदेश राउमावि टोकरावस के तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर कार्यरत विनोद कुमार चौधरी की ओर से एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में बताया गया शिक्षक जून 2019 से कलेक्टर के आदेश की पालना में बाढ़ नियंत्रण,आपदा राहत,बाल विवाह रोकथाम तथा चुनाव सम्बंधित कार्यों में लगा हुआ है। उपखंड अधिकारी कार्यालय ने उसकी उपस्थिति भी विभाग को भेज दी ,किन्तु शिक्षा विभाग ने याचिकाकर्ता को माह के वेतन का भुगतान नहीं किया।
इस बारे में देवली उपखंड अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी ने टोकरावास के पीईईओ को याचिकाकर्ता को वेतन भुगतान के बारे में नोटिस भी दिए ,किन्तु पीईईओ ने याचिकाकर्ता का एक वर्ष का वेतन रोक रखा है। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद मामले में विभाग की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए डीईओ को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।