पी.एम. कुसुम योजना  से अनुसूचित जाति एवं जनजाति कृषकों को सौर उर्जा पम्प संयत्र स्थापना पर 45 हजार रूपये का अतिरिक्त अनुदान

Sameer Ur Rehman
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टोंक,5 मई। उद्यान आयुक्तालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार पी.एम. कुसुम योजना के कम्पोनेन्ट ‘‘बी‘‘ स्टेण्ड अलोन सौर उर्जा पम्प संयत्र स्थापना के लिए परियोजना वर्ष 2020-21 के तहत कृषकों को 60 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को सौर उर्जा पम्प संयत्र स्थापना पर 45 हजार रूपये का अतिरिक्त अनुदान दिए जाने की बजट घोषणा की गई है। राज किसान साथी पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों से पी.एम. कुसुम योजना के तहत ली जा रही कृषक हिस्सा राशि में से 45 हजार रूपये कम करते हुए कृषक हिस्सा राशि ली जावेगी।

सहायक निदेशक उद्यान,टोंक राजेन्द्र कुमार सामोता ने बताया कि सभी श्रेणी के कृषक योजना के तहत पात्र कृषक राज किसान साथी पोर्टल पर जन आधार नम्बर के द्वारा ई-मित्र अथवा स्ंवय के स्तर से आवेदन कर सकते है। जिन कृषकों द्वारा सौर उर्जा पम्प संयत्र स्थापना के लिए पूर्व में ई-मित्र पर आवेदन किया जा चुका है, उन कृषकों को राज किसान साथी पोर्टल पर पुनः आवेदन ऑनलाइन करना अनिवार्य है। ऐसे कृषकों को पूर्व में किए गए आवेदन का टोकन नम्बर व सूचना राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन करते समय दर्ज करवाना आवश्यक है।

ताकि उनके आवेदन की वरियता ई-मित्र पर आवेदन की वरियता अनुसार सुरक्षित रह सके। इसके अतिरिक्त अन्य इच्छुक कृषक जिन्होंने पूर्व में आवेदन नहीं किया है एवं अनुदान पर सौर उर्जा पम्प संयत्र स्थापित कराना चाहते है, वो भी अपना आवेदन राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन करावें।

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Editor - Dainik Reporters http://www.dainikreporters.com/