टोंक। जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल के निर्देशों की अनुपालना में जिला स्तरीय समीक्षा एवं संचालन समिति (डक्ड) की बैठक में मिड-डे-मिल परिवहनकर्ता मै0 गौरव सेल्स एजेन्सी के मैनेजर विपुल महाजन के विरूद्ध एमडीएम वितरण में गबन व अनियमितता करने के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। फर्म द्वारा स्कूलों में खाद्यान्न सही व समय पर तथा ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों द्वारा उपलब्ध आवंटन वितरण सूची अनुसार आपूर्ति नहीं करने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी।
टोंक जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल के निर्देशानुसार फर्म की जॉच की गई। जॉच रिपोर्ट अनुसार 12367 किलोग्राम गेहूॅ व 2892 किलोग्राम चावल का गबन व दुरूपयोग किया गया। परिवहनकर्ता द्वारा माह जनवरी 2022 से मार्च 2022 को वितरण समायानुसार नहीं किया गया तथा उठाव वितरण की सूचना पेश नहीं की गई। परिवहनकर्ता द्वारा जिलें की स्कूलांे में वितरण सूचियों के अनुसार खाद्यान्न का वितरण करना चाहिए था जो उसके द्वारा नहीं किया गया तथा कही कम तो कही अधिक मात्रा में वितरण कर दिया गया।
वक्त जॉच तक परिवहनकर्ता द्वारा गौदामों में 7077 क्वि0 गेहूॅ व 3504 क्वि0 चावल भंडारित रखा व टेण्डर की शर्तो के अनुसार विद्यालयों में समय पर आपूर्ति नहीं किया गया तथा आवंटन सूची अनुसार वितरण नहीं कर कही कम तो कही अधिक मात्रा में वितरण किया जाकर गंभीर अनियमितता की गई। परिवहनकर्ता गौरव सेल्स एजेन्सी के मैनेजर विपुल महाजन द्वारा एमडीएम गेहूॅ, चावल वितरण में गंभीर अनियमितता एवं गबन किया जाकर अनुबन्ध की शर्त का उल्लघंन किया गया है। फर्म के विरूद्ध विधिक कार्यवाही के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 403 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत पुलिस थाना कोतवाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि गौरव सेल्स एजेन्सी, बरूधन जिला बूंदी की अनुमोदित दरों 14.99 प्रति क्वि. में विद्यालयों के अन्तर्गत पोषाहार, खाद्यान वितरण में आवंटन अनुसार अधिक, कम एवं कही विद्यालयों में वितरण नहीं करने संबंधी पाई गई अनियमितताओं के कारण राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 82, राजस्थान लोक उपापम एवं पारदर्षिता के अधिनियम 2012 के अध्याय 4 की धारा 46 उपधारा (3) के अनुसार फर्म मै.गौरव सेल्स एजेन्सी बरूधन तहसील तालेडा जिला बूंदी को 3 वर्ष तक किसी भी प्रकार की निविदा में भाग लेने से विवर्जित/ब्लैकलिस्टेड किया जाता है। अनुबन्ध एवं शर्तों के अनुसार जमा कराई गई धरोहर राषि एवं बैक गारण्टी जब्त की जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।