Tonk News। मतदान दिवस एवं मतदान दिवस से एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों का अधिप्रमाणन आवश्यक है। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) डॉ. ओमप्रकाश बैरवा ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव-2023 के तहत 24 व 25 नवंबर को राजनैतिक दल, उम्मीदवार, संगठन या व्यक्ति द्वारा प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों का अधिप्रमाणन जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय मीडिया अधिप्रमाणन एवं निगरानी समिति से अधिप्रमाणन कराया जाना अनिवार्य है।
उन्होंने समस्त रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देशित किया कि मतदान दिवस व मतदान दिवस से एक दिन पूर्व प्रकाशित होने वाले प्रिंट मीडिया के राजनैतिक विज्ञापनों के अधिप्रमाणन की सूचना सभी राजनैतिक दलों, उम्मीदवार, संगठन, व्यक्ति आदि को दिया जाना सुनिश्चित करावे।