Tonk news । जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के.के.शर्मा(District Collector and District Magistrate K.K Sharma) ने कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार की रोकथाम एवं बचाव को देखते हुए टोंक नगर परिषद क्षेत्र में कर्फ्यू के दौरान व्यक्तियों एवं वाहनों क भ्रमण पर प्रतिबन्ध लगाया है।
कोरोना वायरस के बढते संक्रमण को देखते हुए टोंक शहर नगरीय सीमा क्षेत्र बमोर गेट कंटेनमेंट जोन में जारी किए गए आदेशों की पालना करने एवं संबंधित क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए 2 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किये है।
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि नायब तहसीलदार एपीआरटीएस विश्व प्रकाश चारण व पुलिस उपाधीक्षक वृत,टोंक को प्रातः 6 से दोपहर 2 बजे तक एवं सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी राहुल पारीक व पुलिस उपाधीक्षक वृत,टोंक को प्रातः दोपहर 2 से रात्रि 10 बजे तक बमोर दरवाजा क्षेत्र के लिए आरक्षित कर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि सभी मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण कर स्थिति की सतत् निगरानी रखते हुए कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने की सुनिश्चितता करेंगे। उन्होंने बताया कि सभी जिला मजिस्ट्रेट अपने-अपने कार्य क्षेत्र की रिपोर्ट व किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की आशंका होने या घटित होने की दशा में समय-समय पर तत्काल जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,टोंक एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक को सूचित करेंगे।