Tonk / इन्दौली में राशन की दुकान का लाइसेंस निलंबित करने पर रोक

टोंक जिला कलेक्टर के.के.शर्मा

Tonk news। राजस्थान उच्च न्यायालय ने गुरुवार को  मालपुरा उपखंड की इन्दौली ग्राम पंचायत में  संचालित राशन की दुकान का लाइसेंस निलंबित करने के 5 अप्रेल 2020 के आदेश पर रोक लगाते हुए, राज्य के प्रमुख  खाद्यय आपूर्ति सचिव ,टोंक के जि़ला कलेक्टर (रसद)तथा टोंक के जिला रसद अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है ।

न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह अंतरिम आदेश मालपुरा के ग्राम इन्दौली निवासी इन्दिरा देवी गुर्जर द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकान्त शर्मा मालपुरा के जरिये दायर की गई याचिका पर गुरुवार को कोरोना  में चल रहे लोकडाउन में विशेष अनुमति देकर मामले की सुनवाई करते हुए दिए है ।

प्रार्थीपक्ष के एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा ने वीडियो कॉलिंग के जरिये मामले की पैरवी करते हुए अदालत को बताया कि 5 अप्रेल 2020 को  रसद विभाग मालपुरा के प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई जाँच में यह कहते हुए रसद के दुकानदार द्वारा कोरोना महामारी के दौरान खाद्य सुरक्षा योजनांतर्गत उपभोक्ताओं को गेहूं वितरण में अनियमितता करने की रिपोर्ट के आधार पर जिला रसद अधिकारी टोंक ने उसकी दुकान का प्राधिकार पत्र  निलंबित कर दिया ।जिसे यह कहते हुए चुनोती दी गई कि कुछ उपभोक्ता ने कोरोना के कारण पहली बार खाद्यान्न लिया है और पॉश मशीन के जरिये उनको खाद्यान्न का वितरण नही किया गया क्योकि कोरोना महामारी के कारण  दुकानदार ने  सोशल डिस्टेंस का पालन किया है । अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद रसद की दुकान के लाइसेंस निलम्बन के आदेश की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है ।