नई दिल्ली
अयोध्या मामले पर रोजाना के आधार पर सुनवाई हो रही है। राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हिंदू और मुस्लिम पक्षों से अपने दावे के पक्ष में सबूत पेश करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 70 साल पुराने से इस मामले में अब तक मिले सबूतों की नए सिरे से जांच करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले से प्रभावित नहीं होगा।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबड़े, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर ने बुधवार को मामले की सुनवाई की।
इस दौरान निर्मोही अखाड़े ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पूरी 2.77 एकड़ जमीन पर अपना दावा पेश किया है। इस पर कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े से इस दलील के पक्ष में सबूत देने को कहा।