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राइट टू हेल्थ बिल- कहां-कहां कौनसे निजी अस्पताल में नही मिलेगा फ्री इलाज - Dainik Reporters

राइट टू हेल्थ बिल- कहां-कहां कौनसे निजी अस्पताल में नही मिलेगा फ्री इलाज

Dr. CHETAN THATHERA
6 Min Read

जयपुर/ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला कानून बनाने के लिए बिल विधानसभा में पारित करा लिया और इस बिल के विरोध में निजी चिकित्सालय के संचालक और चिकित्सक होती 15 दिन की हड़ताल के बाद आखिर चिकित्सकों की मांगों को मध्य नजर रखते हुए ।

8 बिंदुओं पर सहमति कर हड़ताल को समाप्त कर आई बिल वर्तमान में राज्यपाल के पास है राज्यपाल के अनुमोदन के बाद इस बिल को लेकर कानून बनाया जाएगा तब तक कि स्थिति असमंजस की है ।

लेकिन एक अनुमान के तौर पर इस बिल के बिंदु और निजी चिकित्सालय के संचालकों व चिकित्सकों के साथ हुए समझौते के आधार पर प्रदेश में किन किन जिलों में कौन-कौन से निजी चिकित्सालय में मैं राइट टो हेल्थ बिल लागू नहीं होगा।

अर्थात चिकित्सालय में फ्री इलाज नहीं होगा और कौन-कौन से निजी अस्पतालों राष्ट्र के द्वारा संचालित अस्पतालों में बिल लागू होगा अर्थात इन अस्पतालों में इलाज फ्री होगा डालें एक नजर

जयपुर – यहां यह 3 अस्पताल राइट टू हेल्थ बिल के दायरे में

है यह है निजी/ट्रस्ट/सोसायटी के अस्पताल महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, जेएनयू मेडिकल कॉलेज, निम्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल।

दायरे में नहीं है यह निजी अस्पताल– बीएमसीएचआरसी, एसडीएमएच, फोर्टिस, सीके बिड़ला, ईएचसीसी, नारायणा, जीवन रेखा, साकेत, टैगोर हॉस्पिटल, सीकेएस, शैल्बी, एचसीजी, रूंगटा, जीवन रेखा, सूर्या, सेंट थॉमस मेडिकल हॉस्पिटल आदि।

अजमेर – यहां किसी भी निजी अस्पताल मे नहीं मिलेगा RTH के तहत इलाज

RTH के दायरे में नहीं है यह निजी अस्पताल- मित्तल हॉस्पिटल, क्षेत्रपाल, श्री पार्श्वनाथ जैन हॉस्पिटल , मारबल सिटी हॉस्पिटल, सेंट फ्रांसिस हॉस्पिटल, टीजे मयानी हॉस्पिटल, आनन्द, मेवाड़, दीपमाला,जीडी बढाया, आरएस हॉस्पिटल, श्रीराणा हॉस्पिटल

कोटा – यहां एक ही अस्पताल राइट टू हेल्थ के दायरे मे है वह है सुधा जनरल हॉस्पिटल ।

यहां यह निजी अस्पताल दायरे में नहीं है – भारत विकास परिषद हॉस्पिटल, एसएन पारीक हॉस्पिटल, इथोस हॉस्पिटल, जयसवाल हॉस्पिटल न्यूरो इंस्टीट्यूट, कोटा हर्ट इंस्टीट्यूट

नहीं मिलेगा RTH के तहत इलाज : माई खादीजा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, गुरुहस्ती हॉस्पिटल पीसीबी, मेडिप्लस, राज हॉस्पिटल, राजस्थान हॉस्पिटल, श्रीराम सुपर स्पेशियेलिटी, शुभम, सोना हॉस्पिटल, सोना मेडिहब, सनसिटी, वसुंधरा, यश अमन, मारवाड़, धनवंत्री, गुरूहस्ति, जेआईइटी, कैलाश, कमला नगर, कृष्णा।

बीकानेर -कोई निजी अस्पताल दायरे में नहीं

यहां इन निजी अस्पतालों मे नहीं मिलेगा फ्री इलाज – एमएन हॉस्पिटल, कोठारी हॉस्पिटल, अपेक्स, श्रीराम सुपर स्पेशियेलिटी, जीवन रक्षा।

जोधपुर – यहां पर कोई भी निजी अस्पताल राइट टू हेल्थ के दायरे में नहीं

 

उदयपुर- राइट टू हेल्थ बिल के दायरे मे नहीं है यह सनराइज अस्पताल जन सेवा ट्रस्ट, सिद्धि विनायक हॉस्पिटल

 

राइट टू हेल्थ बिल के दायरे मे यह है अस्पताल 

गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अनंता मेडिकल कॉलेज, अमेरिकन मेडिकल कॉलेज ,पेसिफिक मेडिकल कॉलेज, अलख नयन मंदिर, नारायण सेवा संस्थान हॉस्पिटल

 

भरतपुर – यहां कोई भी निजी अस्पताल दायरे में नहीं

अलवर – यहां भी कोई निजी अस्पताल दायरे में नहीं

यहां इन निजी अस्पतालों मे नहीं मिलेगा फ्री इलाज – सोलंकी, हरीश, सानिया, मित्तल, संत सुख देव शाह धर्मार्थ हॉस्पिटल, सोनी देवी, कैलाश, स्टार हॉस्पिटल,एसएस हॉस्पिटल।

भीलवाड़ा – यहां भी कोई निजी अस्पताल दायरे में नहीं

यहां नहीं मिलेगा इन निजी अस्पतालो मे फ्री इलाज – केशव पोरवाल हॉस्पिटल, पोरवाल हॉस्पिटल, श्रीमती केसर बाई सोनी हॉस्पिटल, अरिहंत अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर, बृजेश बांगड़ मेमोरियल हॉस्पिटल, रामस्नेही हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, स्वास्तिक, कृष्णा हॉस्पिटल, श्री सिद्धि विनायक

सीकर – यहां भी कोई निजी अस्पताल दायरे में नहीं

चूरू – यहां भी कोई निजी

 अस्पताल दायरे में नहीं

जालोर -यहां भीकोई निजी अस्पताल दायरे में नहीं

हनुमानगढ़ – यहां भी कोई निजी अस्पताल दायरे में नहीं

जैसलमेर -यहा कोई भी निजी अस्पताल दायरे में नहीं

झुंझुनूं -यहां भी कोई निजी अस्पताल दायरे में नहीं

पाली – यहां कोई भी निजी अस्पताल दायरे में नहीं

सिरोही -यहां कोई भी निजी अस्पताल दायरे में नहीं

बारां – यहां कोई निजी अस्पताल दायरे में नहीं

नागौर- यहां लगनशाह मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर राइट टू हेल्थ बिल के दायरे में है तथा सीबीएन अस्पताल मारवाड़ जनाना अस्पताल और मरुधरा अस्पताल दायरे मे नही हे मतलब इनमे इलाज फ्री नही मिलेगा ।

राजसमंद- यहां अनन्त इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर राइट टू हेल्थ बिल के दायरे में है जबकि शर्मा स्थान बिल के दायरे में नहीं है।

श्रीगंगानगर- जहां डॉ एसएस टटिया एमसीएच रिचर्स सेंटर ही दिल के दायरे में हैं तथा शहीद भाई सुखा मेहताब एस मेमोरियल जनरल अस्पताल बेनीवाल अस्पताल सुरेंद्र जनरल अस्पताल आस्था किडनी अस्पताल सिहाग हेल्थ केयर एसएन अस्पताल पीएमजी अस्पताल और जुबिन अस्पताल बिल के दायरे में

झालावाड- यहां पर जो कि यह विधानसभा क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का है इस क्षेत्र में एक भी निजी अस्पताल राइट टू हेल्थ बिल के दायरे में नहीं है ।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम