भीलवाड़ा।/ राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने गुरुवार को मांडल के भावलास तथा करेड़ा के चांदरास में महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण करते हुए लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कराया, फिर संवाद करते हुए योजनाओं की जानकारी दी।
राजस्व मंत्री श्री जाट ने इस दौरान आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि आमजन को महंगाई की मार से अब राहत मिलेगी और परिवार की बचत भी बढ़ेगी। राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए अलग बजट पेश करना पूरे देश में अनूठी मिसाल है।
किसानों के हित में निरंतर अहम निर्णय लिए जा रहे हैं। जिनमें 2000 यूनिट तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराना, खेतों के लिए तारबंदी, सिंचाई, डिग्गी तथा विभिन्न कृषि उपकरणों पर अनुदान बढ़ाया गया है।
अब नहीं महंगाई की मार
राजस्व मंत्री श्री जाट ने कहा कि महंगाई राहत कैंपों के माध्यम से आमजन को न्यूनतम 1000 रुपए प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन, किसानों को निःशुल्क 2000 यूनिट, घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देकर महंगाई से राहत दी जा रही है। साथ ही निरोगी राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
में 25 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, महात्मा गांधी नरेगा योजना में 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार तथा कथौड़ी, सहरिया और विशेष योग्यजन को 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिन रोजगार मिलने से आमजन को संबल मिलेगा।
हमीर को प्रशासन गांवो के संग शिविर में मिली अपने खाते की जमीन
महंगाई राहत कैंप, प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प चान्दरास में राजस्व मंत्री श्री रामलाल जाट ने आमजन की समस्याओं को सुना। शिविर में गोविंदपुरा निवासी हमीर पुत्र भागीरथ कुमावत ने कैम्प में उपस्थित होकर समस्या बतायी कि ग्राम गोविन्दपुरा की आ.न. 1208/576 रक्या 0.0759 हेक्टर भूमि उनके खातेदारी में दर्ज थी।
उन्होंने बताया कि इसी गांव के दूसरे व्यक्ति श्री हमीर पुत्र भागीरथ कुमावत की कृषि भूमि में मेरी आ.न. 1208 /576 भी सम्मिलित हो गयी। बाद में मृत्यु होने पर उनकी कृषि भूमि छगना देवी सोहन लाल पिता हमीर कुमावत के नाम दर्ज हो गयी।
प्रार्थी द्वारा कैम्प स्थल में आर.टी.ए धारा 88-89 के व्यक्तिगत वाद प्रस्तुत किया गया तथा प्रतिवादी छगनादेवी सोहनलाल पिता हमीर ने वादपत्र की जवाब देकर स्वीकार किया तथा पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट लेकर तहसीलदार ने वादपत्र को स्वीकार किया।
इसके बाद उपखण्ड अधिकारी द्वारा राजस्व प्रकरण के निर्णय में वादी जो जीवित है श्री हमीर पिता भागीरथ कुमावत निवासी गोविंदपुरा तहसील करेडा के नाम आ.न. 1208 /576 रक्बा 0.0759 है. भूमि का खातेदार घोषित किया गया। साथ ही म्यूटेशन खोलकर नामांतरण की नकल हाथोहाथ राजस्व मंत्री के हाथों प्रदान की गई।
इस कार्यवाही पर कैम्प में उपस्थित हमीर पुत्र भागीरथ कुमावत ने खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री महोदय तथा राजस्व मंत्री श्री रामलाल जाट का धन्यवाद ज्ञापित किया।
इस दौरान सहित एसडीएम मांडल श्री हुकमीचंद, एसडीएम करेड़ा श्री नारायण लाल जी,बीडीओ संदेश पराशर, बीडीओ श्री त्रिलोकाराम एवं जनप्रतिनिधि, अधिकारी, एवं नागरिकगण मौजूद थे।