Tonk News / Dainik reporter : राजस्थान उच्च न्यायालय (Rajasthan High Court ) की जयपुर पीठ ने लाम्बाहरिसिह पुलिस थाने (Lambahrisih Police Station) के थानाधिकारी (SHO) को आदेश दिए है कि प्रेम विवाह करने वाले सजातीय दम्पति (Homogeneous couple) को परिजनों से पुलिस सुरक्षा (Police security) मुहैया करवाते हुए उनके जीवन की रक्षा करे ।
न्यायाधीश इंदरजीत सिंह (Judge Inderjit Singh) की एकलपीठ ने यह आदेश टोडारायसिंह के मांदोंलाई गाँव के निवासी युवक द्वारा चाकसू क्षेत्र की सजातीय युवती से 8 नवम्बर 2019 को जयपुर के मंदिर में हिन्दू रीतिरिवाज से प्रेम विवाह करने वाले प्रेमी युगल द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकान्त शर्मा मालपुरा के जरिये दायर की गई आपराधिक विविध याचिका का सुनवाई के बाद निस्तारण करते हुए यह आदेश दिए है ।
याचिका में बताया गया था कि चाकसू क्षेत्र की युवती ने लाम्बाहरिसिह थाना क्षेत्र के सजातीय युवक से जयपुर के एक मंदिर में हिन्दू रीति रिवाज से प्रेम विवाह कर लिया ,इस कारण युवती के परिजन इस विवाह से नाराज है और प्रेमी दम्पति की जान को उनसे खतरा है इसलिए उन्हें पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए ।उच्च न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रेमी युवती ने अदालत को बताया कि उसने स्वयं की इच्छा से युवक से विवाह किया है जबकि उसके परिजन युवती का दूसरी जगह विवाह करना चाह रहे थे ओर प्रेम विवाह के कारण युवती के परिजनों से उनकी जान को खतरा है इसलिए उन्हें पुलिस सुरक्षा दिलवाई जावे ।
अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद लाम्बाहरिसिह पुलिस के थानाधिकारी को प्रेमी युगल को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाने के आदेश दिए है ।