Tonk news/ फ़िरोज़ उस्मानी। टोंक जिले के पचेवर थाना अंतर्गत गैंगरेप मामले में ज़िला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिधु की एक बार फिर तत्परता देखने को मिली है। उनके निर्देशन में 8 दिन के अंतराल में ही दुष्कर्म आरोपितों के खिलाफ़ न्यायालय में चालान पेश कर दिया है। टोंक जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिधु ने बताया कि पचेवर थाना अंतर्गत नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। घटना को लेकर 6 मई 2020 को मामला दर्ज किया गया। तुरंत ही पुलिस में कार्रवाई करते हुए चार आरोपितों को पकड़ा। इसमें एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया।
ऐसे चली कार्रवाई
इसके बाद 11 मई को पीड़िता के 164 में बयान दर्ज कराए। बयान दर्ज के बाद 14 मई को दुष्कर्म आरोपितों के खिलाफ न्ययालय में चालान पेश कर दिया गया। केवल 8 दिन में की गई त्वरित कार्रवाई पुलिस की कामयाबी को दर्शाती है।
इन धाराओं में केस दर्ज
गैंगरेप आरोपितों के खिलाफ ipc की धारा 363 इसमें अधिकतम 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान, धारा 366 अधिकतम 10 वर्ष की सज़ा, 376 DA व 5(G)/6 आजीवन कारावास है।