जयपुर / राजस्थान उच्च न्यायालय ने अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को अपने लेखाधिकारी की पेंशन से अर्थदंड की राशि वसूलने पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा। याचिकाकर्ता कुलदीप सिंह द्वारा अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में लेखा अधिकारी के पद पर कार्य करते हुए, कम राजस्व वसूली करने पर निगम द्वारा याचिकाकर्ता पर ₹500 का अर्थदंड लगाया गया। कुछ माह बाद याचिकाकर्ता सेवानिवृत हो गया।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हितेष बागड़ी ने न्यायालय को बताया कि पेंशन लाभ कर्मचारी का संवैधानिक हक है। सेवानिवृत होने के बाद किसी प्रकार की वसूली कानूनी रूप से वैध नहीं है। पेंशन लाभों में से वसूली करना भी न्यायोचित नही है। सभी तर्को के आधार पर माननीय न्यायाधीश श्री इंद्रजीत सिंह ने अजमेर विद्युत निगम लिमिटेड व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब- तलब किया।