सीएम गहलोत ने दी राहत,अब निजी भूमि में खातेदार के रजिस्टर्ड सहमति धारक भी ले सकेंगे खनन पट्टा एवं क्वारी लाइसेंस

Chief Minister Ashok Gehlot

Jaipur News। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने निजी खातेदारी भूमि में खातेदार के रजिस्टर्ड सहमति धारक को भी खनन पट्टा एवं क्वारी लाइसेंस का आवंटन करने के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

उल्लेखनीय है कि गहलोत ने वर्ष 2021-22 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी। इस बजट घोषणा की क्रियान्विति के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने खातेदार को उसकी खातेदारी भूमि में एक से चार हैक्टेयर तक के खनन पट्टे अथवा क्वारी

लाइसेंस डेडरेंट या क्वारी रेंट के पांच गुना निश्चित प्रीमियम पर तथा डेडरेंट अथवा क्वारी रेंट के दस गुना निश्चित प्रीमियम पर खातेदार के रजिस्टर्ड

सहमति धारक को आवेदन पत्र के माध्यम से आवंटित करने के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली-2017 में संशोधन की अधिसूचना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है।