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पूर्व प्रधान और भाजपा के पूर्व विधायक रेप के मामले में दोषी करार 10 साल की सजापूर्व प्रधान और भाजपा के पूर्व विधायक रेप के मामले में दोषी करार 10 साल की सजा - Dainik Reporters

पूर्व प्रधान और भाजपा के पूर्व विधायक रेप के मामले में दोषी करार 10 साल की सजा

Dr. CHETAN THATHERA
5 Min Read

जयपुर/ राजस्थान के नागौर जिले के मकराना विधानसभा से भाजपा के पूर्व विधायक को आज अपर सेशन न्यायालय मकराना के ए डी जे कुमकुम ने 20 साल पुराने एक रेप के मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट द्वारा सजा सुनाने के ऐलान के साथ ही पुलिस में पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

यह था मामला

मकराना विधानसभा क्षेत्र के मनाना गांव की रहने वाली एक 22 साल की महिला ने 1 मई 2002 को कोर्ट केस त्रिकासे के जरिए एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी इस रिपोर्ट में महिला ने बताया था कि 29 अप्रैल 2002 को दोपहर में पूर्व प्रधान भंवर लाल राजपुरोहित के कुए पर गई थी।

जहां राजपुरोहित ने उसे कमरे के अंदर बुलाया था कि मैं तुम्हारे पति से मुंबई बात करवा देता हूं अंदर जाने के बाद बहुला ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे इस प्रत्यय के बाद ₹500 लेकर महिला को चुप रहने के लिए कहा था।

लेकिन वह पैसे फेंक कर आ गई और घर आकर उसने अपने पिता को पूरी बात बताई इसके बाद पिता और पुत्र दोनों ने थाने में जाकर रिपोर्ट दी लेकिन उनका मामला दर्ज नहीं हुआ।

इसके बाद इन दोनों ने कोर्ट में शरण लेते हुए इस्तगासा दायर किया और इस स्थिति के आधार पर मामला दर्ज हुआ । इस इस्तगासा में यह भी बताया गया कि रेप के बाद महिला गर्भवती हो गई थी जिसका गर्भपात कराना पड़ा था ।

तब मामले की जांच कर रहे तत्कालीन पुलिस निरीक्षक तेजपाल सिंह ने 4 महीने में इस मामले की जांच कर मामले को झूठा करार देते हुए 16 अगस्त 2002 को कोर्ट में पेश कर दी थी इसकी भनक लगने पर पीड़िता ने कोर्ट की शरण लेते हुए ।

मामले की पुनः जांच कराने की मांग की और पुलिस पर इस मामले को दबाने का आरोप लगाया इस पर कोर्ट ने 21 फरवरी 2006 को पर संज्ञान लिया और वापस जांच के आदेश दिए और इसके बाद यह मामला मकराना के एडीजे कोर्ट में चल तारा सुनवाई के दौरान पीड़िता उसके माता-पिता दो डॉक्टर जांच अधिकारी सहित एक अन्य के बयान हुए थे। 

अपर सेशन न्यायालय कि माननीय न्यायधीश एडीजे कुमकुम ने अवर अपर लोक अभियोजक राम मनोहर ड्यूटी के तर्कों बचाव पक्ष के वकील के तर्कों और बयानों के आधार पर 20 साल पुराने इस मामले में आज फैसला देते हुए ।

आरोपी मकराना के पूर्व भाजपा विधायक भंवरलाल राजपुरोहित को 10 साल की सजा और ₹100000 के जुर्माने के आदेश दिए यह जुर्माने की रकम पीड़िता को देने के निर्देश दिए गए ।

कोर्ट द्वारा सजा का ऐलान होने के साथ ही पुलिस में पूर्व विधायक राजपुरोहित को तत्काल गिरफ्तार कर लिया और उनका मेडिकल करवाकर परबतसर जेल भेज दिया गया आज सजा का ऐलान के दौरान पूर्व विधायक भंवर लाल राजपुरोहित व्हीलचेयर पर कोर्ट में मौजूद हुए थे ।

पूर्व विधायक भंवरलाल राजपुरोहित पर जब भी आरोप लगा तब उनकी उनकी उम्र 66 साल थी और आज जब सजा का ऐलान हुआ तो उनकी उम्र 86 साल थी और 86 साल की उम्र में पूर्व विधायक राजपुरोहित अब जेल की सलाखों के पीछे 10 साल तक अपना बचा हुआ जीवन निकालेंगे ।

जब भंवरलाल के खिलाफ 2002 में रेप का मामला दर्ज हुआ उस समय भंवरलाल पूर्व प्रधान के पद पर रह चुका था और अक्टूबर 2003 में जब राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए तो भाजपा ने उसे अपना प्रत्याशी बनाया और चुनाव में भंवर लाल राजपुरोहित ने जीत हासिल करते हुए ।

विधायक बन गए राजपुरोहित के विधायक बनने के बाद यह मामला ठंडा पड़ गया और कोर्ट में सुनवाई लंबी लंबी तारीख पशु पर चलती रही भंवर लाल राजपुरोहित विधायक बनने से पहले तीन बार मकराना पंचायत समिति चार बार प्रधान रह चुका था।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम