Deoli News : पंचायत राज संस्थाओं में निर्वाचित हुई है महिला जनप्रतिनिधियों के साथ सरकारी बैठकों में यदि कोई रिश्तेदार साथ में बैठा पाया गया तो, उसके खिलाफ ग्रामीण एवं पंचायत राज विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि पंचायत राज संस्थाओं में निर्वाचित हुई महिला जनप्रतिनिधियों के साथ सरकारी बैठकों में उनके रिश्तेदार समीप कुर्सी लगाकर बैठकर हस्तक्षेप करते हैं। इस संबंध में 2 जून को पंचायत राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह ने आदेश जारी किया है। इसमें बताया कि यदि कोई महिला जनप्रतिनिधि के साथ सरकारी बैठक में उसका रिश्तेदार पाया गया तो, उसके खिलाफ राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत धारा 38 में कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ऐसे जनप्रतिनिधियों का साथ देने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि पंचायत राज संस्थाओं में महिला प्रधान, सरपंच व वार्ड पंचों के रिश्तेदारों द्वारा सरकारी बैठकों में उपस्थित होकर हस्तक्षेप किया जाता है।
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Deoli News : पंचायत राज संस्थाओं में निर्वाचित हुई है महिला जनप्रतिनिधियों के साथ सरकारी बैठकों में यदि कोई रिश्तेदार साथ में बैठा पाया गया तो, उसके खिलाफ ग्रामीण एवं पंचायत राज विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी।गौरतलब है कि पंचायत राज संस्थाओं में निर्वाचित हुई महिला जनप्रतिनिधियों के साथ सरकारी बैठकों में उनके रिश्तेदार समीप कुर्सी लगाकर बैठकर हस्तक्षेप करते हैं। इस संबंध में 2 जून को पंचायत राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह ने आदेश जारी किया है। इसमें बताया कि यदि कोई महिला जनप्रतिनिधि के साथ सरकारी बैठक में उसका रिश्तेदार पाया गया तो, उसके खिलाफ राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत धारा 38 में कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ऐसे जनप्रतिनिधियों का साथ देने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि पंचायत राज संस्थाओं में महिला प्रधान, सरपंच व वार्ड पंचों के रिश्तेदारों द्वारा सरकारी बैठकों में उपस्थित होकर हस्तक्षेप किया जाता है।