चुनाव लड़ने वाले आपराधिक उम्मीदवारों की सूची 72 घंटे में देनी होगी मुख्य चुनाव आयुक्त को सूचना

liyaquat Ali
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Jaipur news (चेतनठठेरा)। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना अहम और बड़ा फैसला देते हुए सभी राजनीतिदलों को निर्सेश दिए है की चुनाव लड़ने वाले आपराधिक उम्मीदवारों की सूची 72 घंटे में मुख्य चुनाव आयुक्त को सुचना देनी होंगी। साथ ही आपाराधिक उम्मीदवारों की सूची वेबसाईट पर डालनी होंगी।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चुनाव लड़ने वाले आपाराधिक उम्मीदवारों की सूची स्थानीय अखबारों में दे।राजनितिक दलों से कहा गया है क्या आपको आपराधिक उम्मीदवार के अलावा और कोई नही मिला है ।

आपाराधिक उम्मीदवारों के बारे में पूरी जानकारी चुनाव आतुक्त(EC ) को देनी होंगी।साथ ही यह भी बताना होंगा की क्रिंमिनल को क्यों टिकत दिया गया।

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