Bikaner News। शिक्षा विभाग ने अब यूटर्न लेते हुए टीसी को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। निदेशक सौरभ स्वामी ने एक आदेश जारी करते हुए कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को नई स्कूल में प्रवेश के लिए टीसी देने के निर्देश दिए हैं।
आदेश में बताया गया कि कक्षा एक से आठ तक दिए गए अस्थायी प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट्स को अब एसआर नंबर (स्कोलर नंबर) नहीं दिया जाये। स्कोलर नंबर देने से पहले उनसे टीसी ली जायेगी। टीसी के अभाव में स्कूल में स्थायी प्रवेश नहीं होगा।
इस आदेश से अब टीसी के लिए पुरानी स्कूल जाना ही होगा और फीस चुकानी पड़ेगी। इससे हजारों अभिभावकों ने बिना फीस जमा कराए पुरानी स्कूल से रिश्ता तोड़ लिया और सरकारी या अन्य निजी स्कूल में एडमिशन लिया था पुन: टीसी के लिए जाना पड़ेगा।
विभाग ने टीसी की अनिर्वायता लागू करने का आदेश तो जारी कर दिया इससे प्राइवेट स्कूल संचालक काफी खुश है क्योंकि उनकी लाखों रुपये की डूबी हुई फीस वापिस आएगी , लेकिन बच्चों के अभिभावकों में विभाग के प्रति गुस्सा है क्योंकि कोविडकाल के दौरान उन्हें काफी नुकसान हुआ था इसलिए वे फीस चुका नहीं पाए थे।
पहले निकाला था यह आदेश
विदित है है कि विभाग ने पहले एक आदेश जारी किया था जिसमें बताया गया था कि कोई भी स्टूडेंट अब किसी भी स्कूल में बिना टीसी के एडमिशन ले सकता है। यह आदेश किसी सरकारी या गैर सरकारी स्कूल के लिए नहीं था बल्कि सभी के लिए था।
फिर भी सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स प्राइवेट से निकले और सरकारी स्कूल में चले गए। इन स्टूडेंट्स के अभिभावकों को खुशी थी कि उन्हें हजारों रुपए की बकाया फीस अब नहीं देनी होगी। डेढ़ महीने बाद ही शिक्षा विभाग ने यूटर्न लेते हुए अब कहा है कि स्टूडेंट्स को टीसी हर हाल में लेनी होगी।