शिक्षा विभाग – बाल विवाह रोकने के लिए निदेशक अग्रवाल का नवाचार, संस्था प्रधान व शिक्षको की जिम्मेदारी ?

Dr. CHETAN THATHERA
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बीकानेर/ राजस्थान मे अक्षय तृतीया (आखातीज) और पीपल पूर्णिमा पर होने वाली बाल विवाह की रोकथाम के सरकार और प्रशासन हर साल हर सभंव प्रयास करता है इस बार शिक्षा विभाग के निदेशक गौरव अग्रवाल ने नवाचार करते हुए प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, संस्था प्रधानो व शिक्षकों को पाबंद करते हुए सबको दिशा-निर्देश जारी किए है ।

शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल(आईएएस) ने दैनिक रिपोर्टर डॉट कॉम के सीईओ डाॅ.चेतन ठठेरा को बातचीत मे बताया की राजस्थान मे 3 मई को अक्षय तृतीया( आखातीज ) और 16 मई को पीपल पूर्णिमा पर अबूझ सावे( मुहूर्त) होने से बाल विवाह की संभावनाएं अधिक है ऐसे मे विभाग ने शिक्षको व संस्था प्रधानो के माध्यम से इसे रोकने की पहल की ।

निदेशक अग्रवाल (आईएएस) ने बताया की आखातीज और पीपल पूर्णिमा के निकट अगर बिना सूचना के छात्र / छात्रा स्कूल नहीं आए तो विधालय के शिक्षक उनके अभिभावको से संपर्क कर , फोन कर पता करेंगे की उनका बेटा/बेटी स्कूल क्यों नही आ रहा है ? अगर शंका हो तो संस्था प्रधान और शिक्षक छात्र/छात्रा के घर जाकर तथा पडोसियों से पता करेंगे की कही छात्र/छात्रा का बाल विवाह तो नही हो रहा है ।

डाॅ.चेतन ठठेरा के सवाल के जबाव मे निदेशक अग्रवाल ने बताया की अबूझ सावों पर बाल विवाह के कारण परिजन अपने बेटा/ बेटी को जिसका विवाह होने वाला है को विवाह से कुछ दिन पहले स्कूल भेजना बंद कर देते है । ऐसे मे संस्था प्रधान और शिक्षक कक्षा पहली से लेकर कक्षा 12 तक स्कूल मे अध्यनरत छात्र/छात्रा पर नजर रखेंगे और अगर वह एक या दो दिन तक स्कूल नहीं आए तो संस्था प्रधान की जिम्मेदारी है की वह स्कूल स्टाफ शिक्षक को उस छात्र/छात्रा के घर भेजेंगे और पता लगाऐंगे खी छात्र/छात्रा स्कूल क्रों नही आ रहे है ? अगर शिक्षक को शंका होती है की छात्र/छात्रा का बाल विवाह किया जा रहा है तो वह शिक्षक अपने संस्था प्रधान को आकर सूचना देंगे और संस्था प्रधान प्रशासन को ।

संस्था प्रधान यह करेंगे

निदेशक ने बताया की इसके अलावा संस्था प्रधान शाला प्रबंधन समिति व अभिभावको की संयुक्त बैठक लेकर अभिभावकों को बाल विवाह के दुष्परिणाम बताकर जागरूक करेंगे और छात्र/छात्राओं को भी बाल विवाह से कैसे बचा जा सकता है इसकी जानकारी देंगे । जरूरत पडने पर पुलिस की सहायता ली जा सकती है और शिक्षक को कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिलती है तो वह हेल्प लाइन नबंर 1098 पर प्रशासन को तत्काल सूचना देगें ।

शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ऑआ बताया की इस सबंधं मे सभी संयुक्त निदेश/ सीडीईओ/ डीईओ/ सीडीईओ/ संस्था प्रधानो को दिशा-निर्देश जारी करते हुए पाबंद कर दिया गया है ।।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम