चोरी के मामले मे कोर्ट ने पुलिस को दिए आदेश जांच सही करे

2 including doctor arrested for stealing blanket

Bhilwara News । चोरी के एक मामले में पुलिस द्वारा एफआर लगा देने के मामले में परिवादी की गुहार पर कोर्ट ने शहर की कोतवाली थाना पुलिस को एफआर खोलकर पुनः सही जांच करने के आदेश दिए हैं ।

शहर के कोतवाली थाना अंतर्गत पुलिस कंट्रोल रूम के निकट श्रीराम जनरल स्टोर नामक दुकान से विगत 4 दिसंबर 2020 को एक अज्ञात उचक्का मौका पाकर दुकान के गल्ले से ₹50000 की नकदी लेकर फरार हो गया। इस मामले में दुकान मालिक नानक ने शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए घटना के सीसी फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध कराए लेकिन पुलिस ने इस चोरी का खुलासा करने के बजाए इस प्रकरण में एफ आर लगाते हुए फाइल रिपोर्ट दफ्तर दाखिल कर दी । इस पर दुकान मालिक परिवादी नानक ने अपने अधिवक्ता मनोहर लालवानी के जरिए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या -1 न्यायाधीश अंकुर अग्रवाल की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि उक्त मामले में पुलिस ने लीपापोती करते हुए चोरी का खुलासा नहीं किया और सही जांच नहीं की है । परिवादी के अधिवक्ता लालवानी की दलीलों से सहमत होते हुए विद्वान न्यायाधीश अंकुर अग्रवाल ने कोतवाली पुलिस को फाइनल रिपोर्ट पुनः अनुसंधान के लिए भेजते हुए आदेश दिए कि पुलिस उक्त मामले में सही जांच करें ।