भीलवाड़ा में चैक अनादर के मामले में कपडा व्यापारी को 1 वर्ष की सजा,2.50 लाख का जुर्माना

CGST action on cloth traders in Bhilwara, theft of lakhs caught

भीलवाड़ा/ विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन. आईं. एक्ट प्रकरण संख्या-2 भीलवाड़ा ने आज दी अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में चेक अनावरण के मामले में एक कपड़ा व्यापारी को 1 साल की सजा और अर्थदंड से दंडित किया ।

फरियादी के एडवोकेट रमेश शर्मा ने बताया की मैसर्स जय बजरंग सुल्ज़ के प्रोपराइटर बुद्धराम मंडावरिया की मैसर्स कामधेनु टेक्स फेब प्राइवेट लिमिटेड के जिम्मे बकाया राशि 153150 रुपये में से मैसर्स कामधेनु टेक्स फेब प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर केदारमल राठी द्वारा 136646/- रुपये के भुगतान बाबत जारी चैक उसके बैंक खाते से बिना भुगतान अनादरित कर लौटा दिए जाने पर व बावजूद नोटिस रकम आरोपी केदारमल राठी द्वारा बुद्धराम को भुगतान नही किये जाने पर व्यापारी बुद्धराम ने सक्षम न्यायालय में धारा 138 एन. आईं. एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया ।

बुद्धराम के अधिवक्ता रमेशचंद शर्मा के तर्कों से सहमत होते हुए विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन. आईं. एक्ट प्रकरण संख्या-2 भीलवाड़ा ने आज फैसला देते हुए दण्डादेश पारित कर अभियुक्त केदारमल राठी को अपराध धारा 138/141 एन. आई. एक्ट के तहत दोषी मानते हुए 1 वर्ष के साधारण कारावास की सजा व 250000/- रुपये जुर्माना/क्षतिपूर्ति से दंडित किया है।