भीलवाड़ा / विधानसभा चुनाव मैं आज शाम से ही सब आए रेलिया रोड शो पर रोक लग गई है अब प्रत्याशी केवल घर-घर जाकर ही मतदाताओं से संपर्क कर सकते हैं।
इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट आशीष मोदी द्वारा जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष, भय मुक्त मतदान सम्पन्न कराने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-144 के तहत आदेश जारी किये गये है कि दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन, मतदान के समापन 25 नवम्बर (शनिवार) समय सायं 06.00 बजे से 48 घंटे पूर्व 23 नवम्बर (गुरुवार) सायं 06.00 बजे (मतदान समाप्ति तक) की अवधि के दौरान गैरकानूनी सभाओं पर प्रतिबंध और सार्वजनिक बैठकों पर रोक लगाने के संबंध में आदेश जारी किये जाते है, जो मतदान/निर्वाचन-बद्ध क्षेत्रों के लिए लागू होंगे। निर्वाचन क्षेत्र के भीतर 23 नवम्बर (गुरुवार) सायं 6.00 बजे से 26 नवम्बर (रविवार) सायं 06.00 बजे तक यह आदेश प्रभावी रहेगा।
दण्ड प्रकियां संहिता, 1973 की धारा-144 के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में 5 से अधिक लोगो के इकट्ठा होने/एक साथ आवाजाही करने की अनुमति नहीं है तथापि घर-घर जाकर प्रचार अभियान के संबंध में 48 घण्टों के दौरान द्वार से द्वार भ्रमण प्रतिबंधित नहीं होगा।
उक्त निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किये जाने पर संबंधित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी।
प्रदेश में 200 विधानसभा सीटों में से 199 विधानसभा सीटों पर 25 नवंबर को सवेरे 7:00 बजे से लेकर शाम 6:00 बजे तक मतदान होगा और मतगणना 3 दिसंबर को होगी चुनाव आचार संहिता के तहत मतदान से 48 घंटे पहले प्रत्याशियों द्वारा और प्रत्याशियों के समर्थन में की जाने वाली रेलिया आमसभा रोड शो लाउडस्पीकर इन सभी पर आज 23 नवंबर गुरुवार को शाम 6:00 बजे से रोक लग गई है।