Bhilwara News । कोरोनावायरस के कोहराम को लेकर 20 मार्च से लॉकडाउन और शहर मे कर्फ्यू से परेशान आमजन को प्रशासन ने कल से राहत देने का निर्णय लिया है लेकिन शहरवासी भ्रम मे न रहे की कल से शहर के सारे बाजार और दुकाने खुल जाएगी पहले की तरह सामान्य होगा, सभी दूकाने खुलेगी ऐसा नही है प्रशासन ने जैसा की दैनिक रिर्पोटर डाॅट काम ने कल ही लिखा था की शर्तो के साथ कुछ दूकानो को छूट मिल सकती है । प्रशासन ने शर्तो औरषचेतावनी के साथ ईउछ दूकानो को छूट दी है ।
अगर वह शर्ते और नियम टूटे तो फिर लग सकता है कर्फ्यू यही नही अगर कोरोना का पोजिटिव केस भी आ जाता है तो भी लग सकता है कर्फ्यू । जिला कलेक्टर राजेन्द्र भट्ट ने शहर को दो जोन मे बांटा है पटरी से इस तरफ ए जोन और पटरी के पार बी जोन । शहर मे कौनसी दूकाने खुलेगी और क्या है शर्ते पढे
दो चरण है यह
सोमवार को पहले चरण में मुख्य बाजार की दुकानें व मंगलवार को दूसरे चरण में पटरी के उस तरफ की दुकानें सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक चुनिंदा दुकानें जिन दुकानों को परमिट दिया गया है।
इन दूकानो को मिलेगी छूट
मेडिकल, किराना, फ्रूट, सब्जी, पंखे-कूलर, टू-व्हीलर, फोरव्हीलर वर्क शाॅप, कृषि उपकरण, स्टेशनरी, जनरल स्टोर शराब के ठेके ,नगर परिषद सीमा से बाहर स्थित टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज , पेकेंजिग उधोग । इसके अलावा किसी को छूट नही है
शर्ते व नियम क्या
1– दुकानदारों व ग्राहकों को लगाना होगा मास्क । मास्क नही लगाने पर जुर्माना ।
2- सेनेटाइजर का इस्तेमाल करना व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा, नहीं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सोशल डिस्टेसिंग नही होने पर दूकानदार का पास निरस्त कर दिया जाएगा ।
3– दोपहिया वाहन पर एक व्यक्ति व चौपहिया वाहन पर अधिकतम दो व्यक्ति ही बैठ पाएंगे, उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा वाहन जब्त किया जाएगा।
4– छूट मे 65 वर्ष से अधिक बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं तथा 10 साल के बच्चों को घर से निकलने की छूट नहीं है।
5- ग्रामीण क्षेत्रों में सवेरे 7 बजे से शाम 7 बजे तक छूट होगी