Tonk News । सुप्रीम कोर्ट के 31 मार्च 2020 तक बेचे गए बीएस फोर वाहनो(BS4 vehicles) का पंजीयन 30 अप्रैल 2020 तक किया जाना आवष्यक है। जिला परिवहन अधिकारी डॉ.सज्जन कुमार ने बताया कि 31 मार्च तक बिके पर पंजीकृत नही हो सके उनके लिए निर्देष जारी किए गए है। डीलर स्तर पर जिन वाहनों का पंजीयन होता है,उनका डीटीओ स्तर पर मिलान कर सिस्टम बेस्ट एप्रुवल के पश्चात ही इन वाहनों का पंजीयन किया जाएगा।
डीटीओ ने बताया कि ऐसे गैर परिवहन वाहन जिन्हें डीलर द्वारा टीआरसी जारी की गई है। परन्तु लॉक डाउन के कारण तकनीकी परीक्षण के लिए डीटीओ के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए है। अब उन वाहनों का पंजीयन लॉक डाउन के दौरान पंजीयन अधिकारी द्वारा आवेदक से पंजीयन की समस्त शर्ते पूरी करने पर किया जाएगा। उन्हेांने बताया कि वाहन की रोडवर्दी हो सकने का सेल्फ डिक्लेरेषन प्रस्तुत करने पर वाहन का पंजीयन किया जाएगा।